व्यवसायी को लाखों की चपत: मैंगों जूस व्यवसायी से 84 लाख की धोखाधड़ी

रायपुर। राजधानी रायपुर में मैंगों जूस सप्लाई (mango juice supply) के नाम पर एक बार फिर धोखाधड़ी (Fraud) का बड़ा मामला सामने आया है. रायपुर की व्यवसायी रीता नेभवानी (Businessman Rita Nebhawani) से 84 लाख 57 हजार रुपए की धोखाधड़ी हुई है. प्रार्थिया के मुताबिक पैसे लेकर सामान सप्लाई नहीं किया गया, जिससे व्यवसायी परेशान है. अब थक हारकर कानून की मदद ली है. व्यवसायी ने तेलीबांधा थाने (Telibandha Police Station) में शिकायत दर्ज कराई है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक व्यवसायी रीता नेभवानी (Businessman Rita Nebhawani) से 84 लाख 57 हजार रुपए की धोखाधड़ी हुई है. इस धोखाधड़ी मामले में पश्चिम बंगाल के 2 कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. पुलिस इस बड़ी धोखाधड़ी केस (fraud case) को कारोबारियों की तलाश में पश्चिम बंगाल (West Bengal) जाने की तैयारी में है.

जानकारी के मुताबिक तेलीबांधा स्थित निकिता मार्केटिंग की प्रोपराइटर निकिता नेभवानी से पश्चिम बंगाल के कारोबारी हंसराज एग्रोफ्रेश प्रा. लिमि. के डायरेक्टर सत्येन्द्र सिंह और आदित्य सिंह के द्वारा मैंगो जूस भेजने के नाम पर पैसा लेकर सामान नहीं भेजा है. हंसराज कंपनी को साल 2017 में 31 लाख, 20 लाख कुल रकम 51 लाख रुपए खाते के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर किया था, जिसके बाद बाकी की रकम मैंने अपने लड़के के खाते से ट्रांसफर किया था, लेकिन कंपनी ने सामान नहीं दिया.

प्रार्थिया ने बताया कि उनसे सामान के संबंध में बातचीत की, तो उन लोगों ने संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया, जिसके बाद निकिता नेभवानी का बेटा पिछले साल सिलीगुडी स्थित कंपनी के फैक्ट्री पहुंचा. प्रार्थिया के बेटे से डायरेक्टर आदित्य सिंह ने मुलाकात कर सामान जल्द ही भेजने का झूठा आश्वासन दिया, लेकिन फिर उसके बाद हंसराज फर्म के मालिकों ने प्रार्थिया का फोन उठाना बंद कर दिया. इतना ही नहीं किसी भी मेल का जवाब नहीं दिया है. मैंगो जूस भेजने के नाम पर आरोपियों ने निकिता नेभवानी से कुल 84 लाख रुपए से अधिक की रकम हड़प ली है.

तेलीबांधा पुलिस के मुताबिक मैंगों जूस भेजने के नाम पर लाखों की ठगी की शिकायत मिली है. प्रार्थिया निकिता नेभवानी से पश्चिम बंगाल के 2 कारोबारियों ने मैंगों जूस भेजने का झांसा देकर 84 लाख रुपए अलग-अलग खातों से मांगा लिया है, जिसके बाद आरोपियों ने साल 2017 से अब तक न सामान दिया और न ही रकम लौटाई है. पुलिस को शिकायत मिलते ही आरोपी सत्येंद्र सिंह और आदित्य सिंह के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है. पूरे मामले पुलिस की टीम जांच में जुट गई है. साइबर सेल की मदद से आरोपियों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है. जल्द ही आरोपियों की तलाश में पश्चिम बंगाल रवाना की जाएगी.

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