फर्जीवाड़े के 2 आरोपी गिरफ्तार

राजनांदगांव। श्रीमती छन्नी साहू, पूर्व विधायक, विधानसभा क्षेत्र खुज्जी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि ग्राम आमगांव, थाना छुरिया स्थित रैलिस बायो एनर्जी प्रा. लिमिटेड के पार्टनर जय बग्गा, वैभव गोलछा एवं सुदर्शन वर्मा के नाम दर्ज 34 खसरा, लगभग 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर विगत एक वर्ष से अधिक समय से केले की फसल लगी हुई थी। उक्त भूमि पर वर्ष 2024-25 में चना फसल दर्शाकर फसल बीमा कराया गया तथा बिना फसल कटाई एवं पंचनामा के, कृषि विभाग के अधिकारी, पटवारी एवं बीमा एजेंट की कथित मिलीभगत से चना फसल में नुकसान बताकर 25 लाख रुपये से अधिक की बीमा राशि का भुगतान कराया गया।

शिकायत के संबंध में तहसीलदार छुरिया/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड छुरिया की ओर शिकायत पत्र दी गई थी। शिकायत के संबंध में कलेक्टर महोदय राजनंदगांव द्वारा तहसीलदार छुरिया विजय कोठारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यों का जांच दल गठित किया गया था। जांच दल द्वारा शिकायत के संबंध में संपूर्ण जांच पर अमित वर्मा पद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भारतीय कृषि बीमा कंपनी एवं सी.एस.सी. संचालक परमेश्वर साहू के द्वारा फर्जी तरीके से दोनों के द्वारा मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज पोर्टल में प्रस्तुत कर एवं फर्जी फसल बीमा कराकर विभागीय योजना के राशि 23,28,944.35/- रुपए को दोनों मिलकर राशि को परमेश्वर साहू, परमेश्वर साहू की पत्नी गंगेश्वरी साहू एवं रुक्मणी कंवर के बैंक खाते में राशि अंतरण करा लेने पाए जाने पर कृषि विभाग द्वारा आरोपियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने निर्देश देने पर आवेदक गौकरण प्रसाद सहाड़े प्र. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड छुरिया जिला राजनांदगांव के द्वारा घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत लिखित प्रतिवेदन मय दस्तावेज पेश करने पर आरोपीगण अमित वर्मा एवं परमेश्वर साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 294/2025 धारा 316(5), 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बी.एन.एस. के तहत दिनांक 12.12.2025 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था ।

थाना छुरिया पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 13 दिसंबर कोआरोपीयों का पता तलाश कर अभिरक्षा में लेकर आरोपी अमित वर्मा पिता संतोष वर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी मासूल थाना घुमका व परमेश्वर साहू पिता प्रकाश साहू उम्र 39 वर्ष निवासी खूंटा छुरिया थाना छुरिया को पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करने पर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड  में भेजा गया है। अन्य आरोपियों के संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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