दहेज प्रताड़ना प्रकरण में 3 फरार आरोपी हुए गिरफ्तार

राजनांदगांव। मनीषा पाल पिता पंचराम पाल उम्र 21 वर्ष निवासी मंडला थाना खैरागढ़ की विवाह सामाजिक रीति-रिवाज से धनेश्वर पाल पिता पूरन पाल उम्र 22 वर्ष निवासी ईरीमकसा थाना गण्डई जिला राजनांदगांव के साथ मई 2021 में हुआ था। विवाह के एक सप्ताह बाद से मनीषा पाल को उसके पति धनेश्वर पाल, ससुर पुरन पाल, सास श्रीमती बिमला बाई धनकर, जेठ खिलेश्वर धनकर, जेठानी श्रीमती पिंकी धनकर द्वारा दहेज में हल्का हल्का सामान लाये हो दहेज में मोटर सायकिल, टीवी नहीं लायी है कहकर सभी एक राय होकर लड़ाई झगड़ा कर आये दिन प्रताड़ित करते थे। घटना 28 जनवरी को भी सुबह करीबन 8ः30 बजे पुनः दहेज की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कर प्रताड़ित करने से तंग आकर मनीषा पाल ने कीटनाशक दवाई सेवन कर लिया, जिसका ईलाज के दौरान 30 जनवरी को नारायणा अस्पताल रायपुर में मौत हो गई। मर्ग जांच पर से थाना गण्डई में अपराध क्रमांक 50/2022 धारा 304 बी, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था।
पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के द्वारा मामले कि गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपीगण को गिरफ्तार करने के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जय प्रकाश बढ़ई के निर्देशन में विवेचना अधिकारी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गंडई प्रशांत खाण्डे के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक सनत सोनवानी एवं गण्डई पुलिस टीम के द्वारा प्रकरण के आरोपीगण पुरन धनकर पिता बलम धनकर उम्र 55 साल, खिलेश्वर धनकर पिता पुरन धनकर उम्र 24 साल साकिनान ग्राम ईरिमकसा थाना गंडई को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जहां से ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। प्रकरण के अन्य फरार आरोपीगण धनेश्वर पाल पिता पुरन पाल उम्र 22 साल, श्रीमती बिमला बाई पाल पति पुरन पाल उम्र 52 साल, श्रीमती पिंकी पाल पति खिलेश्वर पाल उम्र 22 साल साकिनान ईरीमकसा थाना गंडई जिला राजनांदगांव को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। जहां से ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया।

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