नोएडा सेक्टर-51 स्थित सिटीजन कोआपरेटिव बैंक के लॉकर में 5 लाख रुपये और आभूषणों के डिब्बे दीमक चट कर गए. जब लॉकर होल्डर ने इसकी शिकायत की, शाखा प्रबंधक ने RBI की गाइडलाइन के अनुसार मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. इसके बाद, शाखा प्रबंधक ने बैंक के सभी लॉकर होल्डरों से कहा कि वे अपने-अपने लॉकरों को चेक करने को कहा, ताकि पता चल सके कि अन्य लॉकरों में भी दीमक नहीं लगे हैं.
लॉकर में रखे पैसे हो गए गायब
लॉकर चेक करने वालों की बैंक शाखा में भारी भीड़ है क्योंकि खबर ने बैंक को हिला दिया है. दीमकों ने 2 लाख रुपये पूरी तरह से खत्म कर दिए, जबकि 3 लाख रुपये बाजार में चल नहीं सकते हैं. एक लॉकर होल्डर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बैंक ने फोन पर कहा कि वह अपना लॉकर आकर चेक कर लें.
लॉकर में खत्म हो चुकी आभूषण शाखा में पहुंचने पर पता चला कि एक लॉकर में पांच लाख रुपये के नोट दीमक चट कर गए हैं, साथ ही महंगे आभूषणों के बॉक्स भी दीमक चट कर गए हैं.
हालाँकि, शाखा प्रबंधक ने स्वीकार किया कि बैंक की दीवार में सीलन था, जिसके कारण दीमक फैल गई होगी, लेकिन कोई और लॉकर इससे प्रभावित नहीं हुआ.
क्या है RBI की गाइडलाइन?
बैंक के ब्रांच मैनेजर ने कहा कि आरबीआई की गाइडलाइनों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. बैंक होल्डर को एक अनुबंध के साथ लॉकर देता है, जो लॉकर के साइज अनुसार 2 से 12 हजार रुपये तक शुल्क वसूलता है.
ऐसे में लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की होती है. इसमें जरूरी दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, कीमती आभूषण समेत अन्य सामान रखे जा सकते हैं, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार नोट नहीं रखे जा सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति बैंक के लॉकर में कैश रखता है और किसी तरह से नुकसान होता है तो बैंक इसकी भरपाई नहीं करेगा. कुल मिलाकर, ये अब पैसे संबंधित व्यक्ति को नहीं मिलेंगे.