रायपुर। प्रार्थी देवेन्द्र कुमार वर्मा ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दुबे कालोनी सांई मंदिर के पास मोवा थाना पंडरी रायपुर में रहता है तथा प्रार्थी तुषार मिरानी के जमीन खरीदी-बिक्री व्यवसाय के ग्रुप में कार्यरत कर्मचारी है। ग्रुप का कार्यालय मिरानी सेन्ट्रम जल विहार कालोनी म.नं. 46 तेलीबांधा रायपुर में है। प्रार्थी कार्यालय में अपने कैबिन के अंदर बने आलमारी में तुषार मिरानी द्वारा दिये गये रकम 9,85,000/- रूपये को रखकर आलमारी रूम में ताला बंद कर बाहर आया व उसी समय कार्यालय परिसर में निवासरत कर्मचारी चौकीदार बाली कुमार मनहरे से कार्यालय को बंद करवाकर वह अपने घर चला गया था। 11 जून को सुबह 6.00 बजे चौकीदार बाली ने प्रार्थी के मोबाईल फोन पर फोन कर बताया कि आफिस में आपके कैबिन का आलमारी रूम का ताला टुटा हुआ है, लगता है, चोरी हुआ है। तब प्रार्थी कार्यालय जाकर देखा तो आफिस का सामान बिखरा पडा हुआ था, फिर अपने कैबिन पहुंचकर देखा जहां आलमारी रूम का ताला टूटा हुआ था, तथा अंदर रखे आलमारी का ताला भी टूटा था एवं आलमारी में रखा नगदी रकम 9,85,000/- रूपये नहीं था। कोई अज्ञात चोर कार्यालय में प्रवेश कर आलमारी का ताला तोड़कर आलमारी अंदर रखें उक्त नगदी रकम को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 351/23 धारा 457, 380, 401, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
चोरी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन मनोज धु्रव, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी तेलीबांधा को अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके चौकीदार से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों का पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सैकड़ो सी.सी.टी.व्ही. कैमरो के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ अज्ञात आरोपियों के संबंध में तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु मुखबीर भी लगाये गये। सी.सी.टी.व्ही कैमरों के फुटेजों, तकनीकी साक्ष्यों सहित घटना स्थल के आस-पास प्राप्त अन्य साक्ष्यों का लगातार विश्लेषण करते हुए टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त नागपुर महाराष्ट्र निवासी अल्तमस साजिद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा नागपुर रवाना होकर नागपुर में अल्तमस साजिद की पतासाजी करते हुए उसे नागपुर में पकड़ा गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अल्तमस साजिद द्वारा किसी भी प्रकार से घटना में अपनी संलिप्तता नही होना बताकर लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह किया जा रहा था, कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर अल्तमस साजिद अपने झूठ के सामने टिक न सका एवं अंततः चोरी की उक्त घटना को अपने साथी मेहंदी हसन, अमीन अली, हरीश संगतानी, शैलेन्द्र सिंह एवं जाहिद ईरानी के साथ मिलकर अंजाम देना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी मेहंदी हसन, अमीन अली, हरीश संगतानी, शैलेन्द्र सिंह एवं जाहिद ईरानी की भी पतासाजी कर पकड़ा गया।
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की नगदी रकम 4,50,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग ड्रील कटर, 01 नग मोटर सायकल तथा 06 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। आरोपी हरीश संगतानी ने प्रार्थी के कार्यालय में सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगाया था इस दौरान उसे कार्यालय में आने वाले लाखों रूपये नगदी रकम की जानकारी रहती थी जिस पर आरोपी हरीश संगतानी ने अपने साथी आरोपी मेहंदी हसन एवं जाहिद ईरानी के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई तथा अपनी योजना में नागपुर निवासी अल्तमस साजिद सहित अमीन अली एवं शैलेन्द्र सिंह को शामिल किया। योजना के अनुसार चोरी की घटना को अल्तमस साजिद एवं अमीन अली अंजाम देने वाले थे जिन्हें हरीश संगतानी ने कार्यालय में लगे सभी सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी तथा कार्यालय के जिन स्थानों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे नहीं लगे थे उन स्थानों का उपयोग कर आलमारी तक पहुंचने बताया गया था। दिनांक घटना को योजना के अनुसार चोरी की घटना को अंजाम देने अल्तमस साजिद एवं अमीन अली आरोपी शैलेन्द्र सिंह के मोटर सायकल में घटना स्थल गये तथा अपने पास रखें ड्रील कटर से कार्यालय के गेट को काटकर कार्यालय अंदर प्रवेश कर कार्यालय में रखे अलमारी के लॉकर को भी ड्रील कटर से काट कर उसमें रखें नगदी रकम को चोरी कर फरार हो गये तथा सभी नगदी रकम का आपस में बंटवारा कर लिये थे। आरोपी मेहंदी हसन हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन प्रकरणों में, आरोपी जाहिद ईरानी मारपीट के मामलों में तथा आरोपी आमीन अली अपहरण के मामले में थाना सिविल लाईन से जेल निरूद्ध रह चुके है।
गिरफ्तार आरोपी- 01. अल्तमस साजिद पिता रफीक कुरैशी उम्र 32 साल निवासी कसाबपुरा नालसारोड थाना/तहसील गांधीबाग नागपुर (महाराष्ट्र)।
02. मेहंदी हसन पिता गब्बद अली उम्र 42 साल निवासी गुलशन अपार्टमेंट ईमामबाड़ा इरानीडेरा थाना सिविल लाईन रायपुर।
03. अमीन अली पिता कय्यूम अली उम्र 32 साल निवासी रजबंधा मैदान एच.एम. गैरेज के बाजू थाना मौदहापारा रायपुर।
04. हरीश संगतानी उर्फ रिक्की पिता स्व. कन्हैया लाल संगतानी उम्र 32 साल निवासी मारूती रेसीडेंसी म.नं. सी-13 अमलीडीह थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।
05. जाहिद ईरानी पिता स्व. फिरोज अली उम्र 30 साल निवासी गुलशन अपार्टमेंट ईमामबाड़ा इरानीडेरा थाना सिविल लाईन रायपुर।
06. शैलेन्द्र सिंह उर्फ सैम पिता वंशपति सिंह उम्र 27 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 08 सड्डू मोवा थाना पण्डरी रायपुर।