मामला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लोगों को नगर पालिका द्वारा जाति अनुमोदन के आधार पर स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का
राजनांदगांव । सूचना के अधिकार के तहत लव कुमार रामटेके अधिवक्ता छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जन सूचना अधिकारी राजस्व राजनांदगांव को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को नगर पालिका निगम राजनांदगांव के द्वारा वर्ष 1950 के रिकॉर्ड नहीं होने पर जातीय अनुमोदन के प्रस्ताव प्रारूप क्रमांक 1 2 व 3 के आधार पर जनवरी 2019 से 29 अप्रैल 2022 तक जारी जाति प्रमाण पत्र की जानकारी के लिए आवेदन दो बिंदुओं पर दिया था.
जिसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी राजस्व राजनांदगांव द्वारा निर्धारित समय एक माह के भीतर नहीं दिए जाने पर प्रथम अपील न्यायालय सीएल मारकंडे प्रथम अपीलीय अधिकारी राजस्व विभाग राजनांदगांव को 1 जून 2022 को प्रस्तुत किया गया अपीलीय अधिकारी ने उक्त प्रकरण की सुनवाई 10 जून 2022 को करनी थी जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 9 जून 2022 को अपीलार्थी लव कुमार रामटेके अधिवक्ता छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को कंडिका एक की जानकारी 387 पेज में व कंडिका 2 की जानकारी 86 पेज में नि:शुल्क दी.
प्रस्तुत अपील में प्रकरण के संबंध में प्रार्थी कामों की तर्क व लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार दी गई जानकारी निर्धारित समय पर नहीं है जानकारी जनवरी 2019 से मांगी गई थी और जानकारी 2015 से दी गई है बिंदु क्रमांक एक में 13537 आवेदकों की जानकारी तथा बिंदु क्रमांक 2 में 2912 आवेदकों की जानकारी दी गई है जबकि नगर पालिका निगम राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी के अनुसार जाति अनुमोदन के लिए 287 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 93 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का जाति अनुमोदन किया गया है जिन्हें आज दिनांक तक स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में गलत और भ्रामक जानकारी दी है चाही गई जानकारी नहीं दी है.
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार चाही गई जानकारी 30 दिवस के भीतर प्रदान किए जाने का प्रावधान है जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय पर जानकारी प्रदान नहीं की गई है दी की जानकारी भी अपील प्रस्तुत करने के बाद दी गई है और गलत दी गई है प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी श्री अरुण वर्मा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनांदगांव को निर्देशित किया है कि वे वसूली योग्य राशि 946रू. शासकीय राज्य संबंध में जमा कराकर 1 सप्ताह के भीतर न्यायालय प्रथम अपील को अवगत कराएं यह आदेश 23 जून को किया गया. उक्त आदेश से जहॉ अपीलार्थी हर्षित है वही सूचना के अधिकार के लिये शासकीय कर्मचारियों सहित आम जनों को भी जागरूक होने की जरूरत है.