रामपुर. समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया है. पूरा मामला साल 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान पर हेट स्पीच देने का आरोप लगा था. जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था. उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी टिप्पड़ी की थी. इस मामले में ADO पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही थी और आजम खान रामपुर से गठबंधन प्रत्याशी थे. उस दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान की एक जनसभा था. इस जनसभा में आजम खान द्वारा दिए गए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इस वायरल वीडियो में आजम खान ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी. वायरल वीडियो के आधार पर ADO पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.
आजम खान को दोषी करार दिए जाने के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि यह तो होना ही था. हमने हमेशा सत्य का साथ दिया हैं. मुझे विश्वास था कि सत्य की जीत होगी. अब इस फैसले के बाद आजम खान की जुबान पर ताला लगेगा और कोर्ट उन्हें सख्त से सख्त सजा देगी. बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी एक हेट स्पीच के मामले में आजम खान को दो साल की सजा हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें विधायकी गंवानी पड़ी थी. हालांकि उस मामले में सेशन कोर्ट ने उन्हें बड़ी कर दिया था. इसके अलावा आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला भी कोर्ट में फाइनल स्टेज पर है. उसमें भी फैसला आने वाला है.