राजनांदगाव। प्रभारी पुलिस अधीक्षक राजेश कूकरेजा द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों पर नजर रखकर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदाय किया गया है जिसके अन्तर्गत अति पुलिस अधीक्षक लखन पटले व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रभात पटेल के दिशा-निर्देश में चौकी प्रभारी उमेश बघेल के मार्गदर्शन में चिचोला पुलिस द्वारा गस्त पेट्रोलिंग दौरान मुखबीर सूचना पर विधिवत कार्यवाही करते हुये जी0ई0 रोड ग्राम जनकपुर जाने वाले सड़क किनारे के पास ग्राम जनकपुर में नाकाबंदी कर राजनांदगांव की ओर से आ रही वाहन अशोक लिलैण्ड दोस्त प्लस क्र0- एमएच 40 सीजी 8903 को रूकने का ईशारा किया जो पुलिस को देखकर ग्राम जनकपुर तरफ वाहन को मोड़ कर भागने का प्रयास करने लगा जिसे नाकबंदी कर रोककर वाहन में बैठे दो व्यक्ति को पकड़कर पुछताछ किया जो वाहन चालक अपना नाम नेहाल खोब्रागढ़े व वाहन में बैठे व्यक्ति अपना नाम सुबोध देशभरतार जिला भण्डारा महाराष्ट्र का रहने वाला बताया वाहन को चेक करने पर वाहन में कुल- 10 नग मवेशी बिना चारा पानी के वाहन में ठुंस-ठुसकर कु्ररता पूर्वक भरा मिला दोनों व्यक्ति को उक्त वाहन में मवेशी परिवहन करने का वैधकागजात का मांग करने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर कुल- 10 नग मवेशी किमती- 60000/-रू0 एवं अशोक लिलैण्ड दोस्त प्लस क्र0- एमएच 40 सीडी 8903 किमती 600000/-रू0 जुमला- 660000/-रू0 को जप्त कर आरोपी नेहाल खोब्रागढ़े पिता भास्कर खोब्रागढ़ उम्र- 24 साल साकिन ग्राम मालीपाल थाना कारधा जिला भण्डारा (महा0) एवं सुबोध देशभरतार पिता परमानंद देश भरतार उम्र- 19 साल साकिन ग्राम सिंगोड़ी थाना कारधा जिला भण्डारा (महा0) के विरूद्ध धारा- पशु क्रुरता अधिनियम, छ0ग0 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, छ0ग0 पशु परिवहन अधिनिमय के तहत कार्यवाही करते हुये विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल राजनांदगांव भेजा गया है।