मोहला। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी के 19 सेवा सहकारी समिति के 25 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी किया जाना है। इस वर्ष धान खरीदी बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत् आधार बेस्ड प्रमाणीकरण के द्वारा किया जाना है। इस हेतु शासन द्वारा पूर्व वर्ष के पंजीकृत कृषकों को धान विक्रय हेतु नॉमिनी के रूप में परिवार के सदस्य (माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधु, सगा भाई, बहन) का आधार कार्ड समिति में जमा करना अनिवार्य है। यह कार्य 30 सितम्बर 2023 तक पूर्ण किया जाना है।
नवीन पंजीयन एवं संशोधन के लिये किसानों को आवश्यक दस्तावेज के रूप में ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति समिति में जमा किया जाना है। यह कार्य 31 अक्टूबर 2023 तक पूर्ण किया जायेगा। यदि किसी कारणवश किसान को अपना नॉमिनी एवं उसका आधार नंबर परिर्वतन करना हो तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।
शासन द्वारा किसानों को धान खरीदी में किसी भी किस्म की दिक्कत न हो इसके लिये प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिये एक ट्रस्टेड पर्सन (विश्वसनीय व्यक्ति) की नियुक्ति की गई है। जो किसान या उसके नॉमिनी का बायोमेट्रिक एथेन्टिकेशन न होने पर स्वयं बायोमेट्रिक के द्वारा कृषकों के धान विक्रय में सहयोग प्रदान करेंगे। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण न होने पर अंतिम विकल्प के रूप में कृषक के आधार से लिंक मोबाईल नंबर पर भेजे गये ओटीपी के माध्यम से धान विक्रय किया जा सकेगा। किसान पंजीयन के कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये समिति प्रबंधकों को गांव में मुनादी एवं अन्य माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये है।