बिलासपुर. तलाक के लिए 10 लाख रुपए की मांग को लेकर कन्या पक्ष ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसे यूनिक केस मानते हुए मामले की सुनवाई नवंबर में तय की है.
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कुछ साल पहले आपसी रजामंदी से महिला और पुरुष ने विवाह किया था. अब दोनों पक्ष विवाह को शून्य घोषित कराना चाह रहे हैं. इस बात पर भी दोनों की सहमति है. इसलिए विवाह को शून्य घोषित करने की मांग की गई है.
इस पर कोर्ट ने वकीलों से सवाल किया कि जब दोनों पक्ष सहमति से अलग होना चाह रहे हैं तो 10 लाख रुपए की मांग किस लिए की जा रही है. हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या मुआवजे की मांग है? याचिका में इस बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि, भारतीय समाज के मुताबिक यह देखना होगा कि क्या कुछ दिन साथ रहकर अलग होना सही है?