राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किबीते 11 अक्टूबर के शाम को घुमका पुलिस को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल घुमका के कर्मचारी के माध्यम से सूचना मिली थी कि ग्राम घुमका निवासी तारेश वर्मा पिता गन्नू वर्मा उम्र 28 वर्ष को मृत हालत मे लाया गया है जिसकी मृत्यु संदेहास्पद है की सूचना पर तत्काल थाना घुमका मे मर्ग कायम कर विवेचना मे लिया गया था |
मर्ग जाँच के दौरान पीएम रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान अनुसार मृतक तारेश वर्मा की हत्या उसके पिता गन्नू लाल वर्मा द्वारा किसी भारी वस्तु से मृतक के सिर व पेट मे वार करने से आयी चोट के कारण होने की जानकारी मिलने पर 12 अक्टूबर को आरोपी पिता गन्नू लाल वर्मा के विरुद्ध थाना घुमका मे अपराध क्रमांक 136/23 धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था |
प्रकरण गंभीर होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के निर्देशन मे अनुविभागीय पुलिस अधिकारी डोंगरगाव दिलीप सिसोदिया के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार पम्मार एवं घुमका पुलिस स्टॉफ द्वारा आज आरोपी गन्नू लाल वर्मा को हिरासत मे लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह अपने एकलौते पुत्र तारेश वर्मा के आये दिन शराब पीकर उससे लड़ाई झगड़ा करने से परेशान था कि 11 अक्टूबर के शाम करीब 4 बजे जब आरोपी व उसका बेटा दोनों घर मे थे बाकी सदस्य काम करने खेत गए हुए थे मृतक शराब के नशे मे था और अपने पिता से लड़ाई झगड़ा कर रहा था बार बार समझाने पर भी नहीं समझने पर शराब पीने की बात को लेकर आरोपी ने अपने बेटे की हत्या करने की नियत से घर मे रखे लकड़ी के वजनदार मुसर से उसके सिर और पेट पर वाऱ कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था मृतक की पत्नी, माँ और बाहन जब घर आये तो मृतक बुरी तरह से घायल पड़ा था जिसे तत्काल परिजनों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुमका इलाज हेतु ले गए जहाँ डॉक्टर के द्वारा तारेश वर्मा को मृत घोषित कर दिया| आरोपी के द्वारा घटना मे प्रयुक्त लकड़ी के भारी मुसर,खून धब्बे लगे कपड़े आरोपी के द्वारा छीपाकर रखा गया था जिसे आज आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना स्थल के आसपास से बरामद कर जप्त किया गया है आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर आरोपी गन्नू लाल को आज विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है