RBI Penalty on Banks: नियमों का पालन न करने या उल्लंघन करने वाले बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक सख्त हो गया है. करीब एक हफ्ते के अंदर बैंक ने 5 बैंकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. 12 अक्टूबर को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक और पुणे के अन्नासाहेब मगर कोऑपरेटिव बैंक पर भी भारी जुर्माना लगाया था. अब आरबीआई ने यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस पर भारी जुर्माना लगाया है.
RBI क्यों लगा रहा है जुर्माना?
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने नियामक मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है. पेटीएम बैंक और अन्नासाहेब मगर सहकारी बैंक पर केवाईसी मानदंडों, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे, यूपीआई बुनियादी ढांचे सहित मोबाइल बैंकिंग के उपयोग को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है.
यूनियन बैंक, आरबीएल और बजाज फाइनेंस पर जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि उसने नियामक प्रावधानों से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए राज्य संचालित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक लिमिटेड पर आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर 64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इसी तरह, धोखाधड़ी निगरानी पर एनबीएफसी दिशानिर्देश 2016 का अनुपालन न करने पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर 8.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था और पुणे के अन्नासाहेब मगर को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.