RBI imposed fine on 20 banks: भारतीय रिजर्व बैंक इन दिनों बैंकिंग नियमों को लेकर काफी सख्त हो गया है. नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद आरबीआई जिम्मेदार बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. सितंबर से अब तक उसने 20 से ज्यादा बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों पर कार्रवाई की है और भारी जुर्माना लगाया है. एक बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. अब आरबीआई ने एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने पर एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी के वैधानिक निरीक्षण के बाद रिपोर्टों की जांच करने के बाद, आरबीआई ने कहा कि उसने पाया है कि एनबीएफसी ने अपने खुदरा उधारकर्ताओं के ऋण आवेदन पत्रों में विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं से अलग-अलग ब्याज दरें वसूलने के जोखिम और तर्क का खुलासा नहीं किया है. नहीं किया.
आरबीआई ने कहा कि एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड अपने ऋण धारकों को दंडात्मक ब्याज दर में बदलाव के बारे में सूचित करने में भी विफल रही है. इसने अपने ऋण धारकों से आवेदन के समय बताई गई दंडात्मक ब्याज दर से अधिक दंडात्मक ब्याज दर वसूल की.
आरबीआई के नोटिस पर कंपनी की प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक प्रस्तुति आदि पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गैर-अनुपालन का आरोप सही पाया गया. आरबीआई ने कहा कि कंपनी पर मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी हो गया और केंद्रीय बैंक ने कंपनी पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.