भौतिक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा प्रकरणों का निराकरण
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देेशानुसार आगामी 16 दिसंबर को जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश आलोक कुमार ने बताया कि शनिवार 16 दिसंबर को आयोजित वर्ष 2023 के अंतिम नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौता कर प्रकरणों को निराकृत किया जाएगा। इस लोक अदालत में कोई भी इच्छुक स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन कर सकते है। संबंधित पक्षों की सहमित से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत में सुनाये गये फैसलों की सामान्य अदालत में सुनाये गये फैसलों जितनी ही अहमियत होती है और लोक अदालत में सुनाये गय फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। जिला न्यायाधीश ने आम नागरिकों से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की है। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकरों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिसके लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय-खैरागढ़, ड़ोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालय में कुल 38 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इन खण्डपीठों द्वारा ही विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री देवाशीष ठाकुर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय राजनांदगांव के लगभग 2100 से अधिक लंबित प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन एवं राजस्व न्यायालयों के लगभग 33107 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे, जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत खण्डपीठ में निराकृत किये जायेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो वह 16 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकते है।
उन्होंने बताया कि इस बार हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत के सफल संचालन हेतु राजनांदगांव जिला न्यायालय की वेबसाइट पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खण्डपीठ से जुडऩे में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नागरिकों से आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मामलों का निराकरण कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करने तथा नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की है।