दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की एक याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है. जैकलीन फर्नांडिस ने ईडी द्वारा 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज FIR और सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी. इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाठग सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल है.
जस्टिस ज्योति सिंह ने अभिनेत्री की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी, 2024 को होगी. इस याचिका में ईडी द्वारा दायर की गई दूसरी चार्जशीट को भी रद्द करने की मांग की गई है. सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के इस हाई-प्रोफाइल केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस भी आरोपी हैं.
बता दें कि इससे पहले बुधवार को ही जैकलीन ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर ठग सुकेश चंद्रशेखर को बयान देने से रोकने का अनुरोध अदालत से किया था. अभिनेत्री ने अपनी याचिका में, मंडोली जेल के अधीक्षक और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे चंद्रशेखर को उनके (जैकलीन) बारे में कोई और पत्र, बयान या संदेश जारी करने की अनुमति न दें. उन्होंने जेल अधीक्षक से चंद्रशेखर के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल किये जाने का भी अनुरोध किया.
याचिका में कहा गया कि मीडिया में परेशान करने वाले पत्रों के अनचाहे प्रसार ने उनके लिए परेशान करने वाला माहौल उत्पन्न कर दिया है जो अपने परिवार से दूर भारत में अकेले रह रही एक महिला है. दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से उनके पति को जमानत दिलाने का वादा करके 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. शिविंदर मोहन सिंह एक आपराधिक मामले में जेल में बंद थे. श्रीलंकाई मूल की अभिनेत्री पर उगाही गई धनराशि के शोधन में शामिल होने का आरोप है.