भ्रष्टाचार मामले में दोषी राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10 लाख रुपए जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया है.
बता दें कि यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया था. शुक्रवार को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया. अदालत ने इसके साथ ही पूर्व मंत्री को हिरासत में लेकर जेल भेजने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद फैसले के लिए 22 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी.
भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार राकेश धर त्रिपाठी 1 मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे थे. उनपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे थे. इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा के ऐलान के लिए 22 दिसंबर 2023 की तिथि मुकर्रर की थी. संपत्ति को लेकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे.
शुक्रवार को स्पेशल जज (एमपी-एमएलए कोर्ट) डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला की अदालत ने राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ सजा सुनाई है. पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया था. इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को मामला दर्ज कराया था.