नाबालिगों को गाड़ी चलाने दिया तो मां-बाप की खैर नहीं, 3 साल की जेल और हजारों का जुर्माना

लखनऊ. यूपी में अब नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर सख्ती कर दी गई है. 18 से कम उम्र के लड़के और लड़कियों का टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने पर उनके अभिभावकों पर कार्रवाई होगी. प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर स्कूटर, बाइक या कार चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.

प्रतिबंध का यह आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा गया है. यूपी परिवहन विभाग की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि, कोई अभिभावक 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की को टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने के लिए नहीं देगा, अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे.

प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार उस नाबालिग के माता पिता को ही माना जाएगा. दोषी अभिभावकों को 25 हजार रुपए जुर्माना और 3 साल तक जेल की सजा काटनी पड़ सकती है. इसके अलावा नाबालिक द्वारा चलाए जा रहे वाहन का रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा.

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