रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें! रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन, जान लें वरना नहीं कर पाएंगे यात्रा

नई दिल्ली: Indian Railway News: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी की है. दरअसल, पिछले दो सालों में कोरोना वायरस की वजह से लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदल गया है. कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण लाखों लोगों की जान चली गई है. ऐसे में सरकार भी इसे लेकर सख्त है. एक फिर कोरोना वायरस ने पैर फैलाना शुरू कर दिया है. तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है. इसे देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर कोविड की नई गाइड लाइन जारी कर दी है.

रेलवे ने लिया बड़ा फैसला

देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. सभी राज्य सरकार अपने-अपने स्तर पर पाबंदियां लगा रही है. बढ़ते संक्रमण की वजह से कई राज्य में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. वहीं कुछ राज्यों में रेलवे और दूसरे यातायात से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस दिया गया है. इसी के तहत रेलवे (Southern Railway) ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है.

बिना वैक्‍सीनेशन नहीं मिलेगी ट्रेन में एंट्री

दक्षिण रेलवे (Southern Railway) ने लोकल ट्रेन में सफर करने वालों के लिए नया नियम निकाला है. इसके तहत बिना कोरोना टीका लगवाए स्टेशन या रेल में एंट्री नहीं दी जाएगी. लोकल ट्रेन में ‘नो वैक्सीन, नो एंट्री’ पॉलिसी लागू कर दी गई है. यानी यात्रियों के लिए वैक्सीन अनिवार्य कर दिया गया है. अगर वहां के किसी यात्री ने सिंगल डोज लिया है तब भी उन्हें ट्रेन में यात्रा करने की एंट्री नहीं दी जाएगी.

दिखाना होगा वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट

रेलवे ने यह भी कहा है कि रेल यात्रियों को कोरोना को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य होगा. यात्रियों को यात्रा टिकट या मासिक सीजन टिकट (MST) जारी कराने के दौरान वैक्‍सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना भी अनिवार्य होगा. जिनके पास वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही टिकट जारी किया जाएगा. दक्षिण रेलवे (Southern Railway) के इस कदम को देखते हुए दूसरी जगहों पर भी इस तरह के नियम को लागू किए जा सकते हैं.

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