टेक डेस्क। गूगल प्ले स्टोर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई ने शुक्रवार को Google Play Store की मूल्य निर्धारण नीति में कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की जांच का आदेश दिया. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से Google के स्वामित्व वाले ऐप स्टोर ‘Google Play Store’ की भुगतान नीतियों से प्रभावित हैं. गौरतलब है कि प्ले स्टोर पर प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन का आरोप है.
यह आदेश Google द्वारा भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स हटाने के दो सप्ताह के भीतर आया है. सर्विस चार्ज भुगतान के विवाद को लेकर गूगल ने 1 मार्च को भारत में अपने प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स को हटा दिया था. हालाँकि, सरकार के हस्तक्षेप के बाद ये ऐप्स कुछ ही दिनों में बहाल हो गए.
इन कंपनियों ने की शिकायत
सीसीआई में अपील दायर करने वाली कंपनियों में पीपल इंटरएक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेबिगो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) और इंडियन डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री फाउंडेशन (आईडीएमआईएफ) शामिल हैं.
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इसमें आरोप लगाया गया है कि Google Play Store की भुगतान नीतियां ऐप डेवलपर्स, भुगतान पूरा करने वालों और उपयोगकर्ताओं सहित कई हितधारकों को प्रभावित कर रही हैं। सीसीआई ने अपने 21 पेज के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि Google ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 (प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग) का उल्लंघन किया है और इसलिए मामले की जांच का आदेश दिया गया है.