सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, ये है कारण….

नई दिल्‍ली। एजेंसी, नई दिल्‍ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता का मुद्दा बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। हालांकि, केजरीवाल को सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत नहीं मिली है, ऐसे में वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे।’

भाजपा ने दी प्रतिक्रिया

अंतरिम जमानत मामले में भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि ‘अंतरिम जमानत किसी के द्वारा किए गए अपराध से राहत नहीं है। अंतरिम जमानत में व्यक्ति को जेल से बाहर रहने का प्रावधान है। उन्‍होंने कहा कि ‘अंतरिम जमानत में मामला आगे बढ़ने पर व्यक्ति को जेल से बाहर रहने का प्रावधान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है।

CBI ने किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि जून में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से हिरासत में ले लिया था।। कोर्ट की अनुमति के बाद सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल से पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दिल्ली सीएम को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। मार्च में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी।

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