लखीमपुर खीरी हिंसाः सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी जमानत

Lakhimpur Kheri violence Case: बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आई है। लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में जेल में बंद आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) का बेटा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई तेज करने और टाइम फिक्स तय करने का निर्देश दिया है। इससे पहले पिछले साल 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम बेल दी थी। लखीमपुर खीरी में अक्टूबर 2021 में फैली हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी।

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में उस समय हिंसा भड़क गई थी, जब किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी।

दरअसल आशीष को तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने और के छह दिन बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इसके बाद, एसयूवी चला रहे व्यक्ति और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। एफआईआर में कहा गया है कि हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थीं। अदालत ने फैसला सुनाया था कि आशीष मिश्रा को अपनी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश (यूपी) छोड़ना होगा। वह यूपी या दिल्ली/एनसीआर में नहीं रह सकते। अदालत ने कहा कि मिश्रा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने के अलावा वह यूपी में प्रवेश नहीं करेंगे।

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