नई दिल्ली: तमिलनाडु (Tamil nadu) के तंजावुर जिले में एक नाबालिग लड़की की मौत के मामले को मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने गंभीरता से लिया है और कोर्ट की मदुरै पीठ ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. मद्रास हाई कोर्ट ने इससे पहले 24 जनवरी को मौत से पहले पीड़िता का वीडियो बनाने वाले को पुलिस अधिकारियों के सामने पेश होने का आदेश दिया था. वीडियो में छात्रा ने आरोप लगाया था कि हॉस्टल में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी.
तंजावुर जिले के एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने नौ जनवरी को जहर खा लिया था. 19 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने स्कूल के हॉस्टल के वार्डन को गिरफ्तार कर चुकी है. बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) ने इस घटना को लेकर कहा था कि आयोग की एक टीम तंजावुर जिले का दौरा करेगी और नाबालिग छात्रा की मौत की जांच करेगी. इसके लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक से मौजूद रहने के लिए कहा गया है. आयोग की टीम छात्रा के माता-पिता और स्कूल अधिकारियों से मुलाकात करेगी, क्योंकि मामले में तमिलनाडु सरकार की ओर से आयोग का सहयोग नहीं किया जा रहा है.