राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना मोहला के अपराध क्रमांक 12/2022 धारा 457,380 भादवि के प्रकरण का प्रार्थी सलीम खान निवासी मोहला जिला राजनांदगांव द्वारा 31 जनवरी को थाना मोहला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 28-29 जनवरी के दरमियानी रात्रि उसके सलीम मोबाईल दुकान का ताला तोड़कर दुकान का शटर उठाकर दुकान के रखे विभिन्न कंपनियों का मोबाईल, मोबाईल चार्जर, हेड फोन कुल जुमला कीमती करीबन 83200 रूपये को चोरी कर ले गया है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ़ चौकी अर्जुन कुर्रे के मार्ग दर्शन में विवेचना के दौरान माल मुलजिम के पता तलाश के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम बम्हनी थाना मोहला जिला राजनांदगांव में मोबाईल बेचने के लिए ग्राहक खोज रहा है कि सूचना पर ग्राम बम्हनी से संदेही सतीश कुमेटी पिता सुबेलाल कुमेटी उम्र 19 साल साकिन ग्राम बम्हनी थाना मोहला को थाना लाकर पूछताछ करने पर 28-29 जनवरी को दरमियानी रात्रि में अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर सलीम मोबाईल दुकान का ताला लोहे की राड से तोड़कर दुकान के अंदर अन्दर में रखे मोबाईल को चोरी करना बताये जाने पर आरोपी का मेमोरेण्डम कथन लिया गया। मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपी से 17 नग विभिन्न कंपनियों का एंड्रायड मोबाईल, 5 नग मोबाईल चार्जर, 5 नग डेमो मोबाईल, 4 नग हेडफोन कुल कीमती जुमला 65420 रूपये को बरामद किया गया तथा आरोपी सतीश कुमेटी पिता सुबेलाल कुमेटी उम्र 19 साल साकिन ग्राम बम्हनी थाना मोहला कल विधिवत गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक कमलेश बंजारे, रविशंकर डहरिया, सउनि ऋषभ ठाकुर, सउनि जगमोहन कुंजाम प्र. आर. गौतम भुआर्य, प्र. आर.जगत ठाकुर आरक्षक गिरीश कोमा, पलेश्वर सिदार, रघुवीर कुशवाहा की सराहनीय भूमिका रही।