सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराना शराब पर फैसला पलटा ,CJI ने कहा- नहीं छीन सकते राज्य की शक्ति

सुप्रीम कोर्ट की 9 जस्टिस की संवैधानिक पीठ ने 23 अक्टूबर को 8:1 के अनुपात से औद्योगिक शराब पर केंद्र का अधिकार खत्म कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक शराब पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है क्योंकि केंद्र को नियामक शक्ति नहीं है.

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