राजनांदगांव। 23 अक्टूबर को प्रार्थी डोमार पटेल पिता स्व्0 कमल सिंग पटेल उम्र 64 वर्ष साकिन शारदा चौक के आगे नाला किनारे शंकरपुर ओ0पी0 चिखली जिला राजनांदगांव का थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज दोपहर करीब 03ः00 बजे मेरा पुत्र निकलेश पटेल उर्फ सोनू मोटर सायकल से छोटू वर्मा नामक लड़का निवासी शंकरपुर के साथ पुराना एस0पी0 आफिस के सामने बल्देवबाग राजनांदगांव स्थित मेरा चाय ठेला में आये थे, कुछ देर बाद दोनो मोटर सायकल से चले गये। थोड़ी देर बाद महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल, रानी अवंति बाई मूर्ति के पास गुपचुप का ठेला लगाने वाला मनोज साहू ने महारानी स्कूल के पास पहुंचने बोला। महारानी स्कूल के पास करीब 03ः30 बजे जाकर देखा लोगों की काफी भीड़ लगी थी, मेरा लड़का खून से लथपथ पक्की रोड़ में पड़ा था, शरीर में कई जगह धारदार हथियार के चोट के निशान था पता करने पर छोटू वर्मा पिता ललित वर्मा निवासी शंकरपुर के द्वारा मेरा पुत्र निकलेश पटेल को चाकु मारना पता चला। पुत्र निकलेश पटेल को मेडिकल काॅलेज अस्पताल राजनांदगांव ले गये जहां डाॅक्टर द्वारा चेक कर मृत्यु होना बताया। कि रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 677/24 धारा 103 (1) भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया घटना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे थाना कोतवाली से तत्काल टीम गठित कर आरोपी मनीष वर्मा उर्फ छोटू वर्मा पिता ललित वर्मा उम्र 23 वर्ष साकिन बोदू किराना दुकान के सामने वार्ड नं. 10 शंकरपुर ओ0पी0 चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) जो घटना के बाद खैरागढ़ भाग गया था जिसे तकनीकी सहायता से घेराबंदी कर पकड़ कर हिरासत में लिया गया , थाना लाकर पूछताछ करने पर मृतक निकलेश पटेल उर्फ सोनू अक्सर शराब के नशे में अनाप-शनाप बात करते हुए नीचा दिखता था औऱ गलौच कर मारपीट करता था। घटना 23 अक्टूबर को आरोपी मनीष वर्मा का जन्मदिन होने से चिखली शराब भट्ठी में मृतक व आरोपी जाकर दारू पिये जिसके बाद मृतक निकलेश पटेल गाली गलौच कर मारपीट किया जिससे त्वरित आवेश में आकर शराब के नशे में चाकु से मारकर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी के बताया अनुसार घटना में प्रयुक्त लोहे के धारदार चाकु जप्त कर , आरोपी के खिलाफ अपराध सबुत पाये जाने से प्रकरण में धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट समाहित कर आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक राधेश्याम जूर्री, उप निरीक्षक धनीराम नारंगे, सउनि0 इसराफिल खान, प्र.आर0 जी सिरील कुमार, संदीप चैहान, अरुण कौमार्य आरक्षक रूपेन्द्र वर्मा, रंजित चैरसिया, प्रख्यात जैन, कुश बघेल,प्रदीप जयसवाल रामखिलावन ,रामनारायण चन्देल, चोवाराम पंसारी, भुनेश्वर जायसी , मनोहर निषाद एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।