स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, विदेश से आने वालों को दी ये बड़ी राहत

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में कमी आते देख सरकार ने अब अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के भारत आगमन की गाइडलाइन (New Guideline on Foreign Travelers) में बदलाव किया है. सरकार ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके विदेशी यात्रियों को कई तरह की छूट दी है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) ने कहा कि दुनिया में 82 ऐसे देश हैं, जिन्होंने कोवीशील्ड या कोवैक्सीन को मान्यता दी हुई है. इन देशों से आने वाले लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं. ऐसे लोगों को कोरोना का RT-PCR करवाने की जरूरत नहीं होगी.

मंत्रालय ने कहा कि कोरोना (Coronavirus) महामारी के मामलों में कमी आते देख अब At Risk Country की कैटेगरी भी हटा गई है. अब जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन रहना जरूरी नहीं होगा.

एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग जारी रहेगी

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि विदेशों से आने वाले 2% लोगों की रैंडम सैंपलिंग जारी रहेगी. हालांकि उन्हें रिजल्ट का इंतजार करने के लिए एयरपोर्ट पर रूकने की जरूरी नहीं होगी. वे अपना सैंपल देकर बताए गए पते पर जा सकेंगे.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) ने कहा कि उसकी यह नई गाइडलाइन 14 फरवरी की आधी रात से लागू हो जाएगी. तब तक विदेशी यात्रियों के लिए पुरानी गाइडलाइन ही जारी रहेगी.

 

देश में कोरोना के 7 लाख 90 हजार 789 एक्टिव केस

बताते चलें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना (Coronavirus) के 67,084 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान कोरोना से 1241 मौतें भी रिकॉर्ड की गईं. मंगलवार के मुकाबले देश में कोरोना के मामले में 6 प्रतिशत की कमी देखी गई है. देश में फिलहाल कोरोना के 7 लाख 90 हजार 789 एक्टिव केस हैं. वहीं रिकवरी रेट 96.95 प्रतिशत चल रहा है.

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