छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में फिजूलखर्ची पर लगाम, 28 फरवरी के बाद नहीं खरीद सकेंगे कोई भी सामान

छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में चालू वित्तीय वर्ष के आवंटित पैसों की फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने राज्य शासन ने बुधवार को आदेश जारी किया है। 28 फरवरी के बाद सभी सरकारी दफ्तर व विभागीय कार्यालयों में किसी भी सामान की खरीदी नहीं होगी। दरअसल वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है। ऐसे में विभागीय अधिकारी बजट खपाने गैर जरूरी खरीदी कर लेंगे, जिससे शासन को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस आदेश से वित्तीय संतुलन बना रहेगा।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक खरीदी पर यह प्रतिबंध राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय पर लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और एवं अधीनस्थ न्यायालयों को भी इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। वित्त विभाग के आदेश की कॉपी सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष तथा समस्त कलेक्टरों को भेजी गई है। वर्ष 2021-2022 की बजट राशि से 28 फरवरी के बाद किसी भी तरह की खरीदी पर प्रतिबंध रहेगा। वित्त विभाग ने कुछ जरूरी कार्यों कर खर्च की छूट दी है।

खरीदी से पहले लेनी होगी अनुमति
वित्त विभाग द्वारा कहा गया है कि 28 फरवरी के बाद यदि किसी सामान की खरीदी आवश्यक होगी तो उसके लिए पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग के अफसरों के मुताबिक अक्सर देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट में मिली राशि को खपाने जरूरत न होने के बाद भी सामान की खरीदी कर लेते हैं, जिससे सरकारी खजाने पर असर पड़ता है।

इन पर लागू नहीं होगा यह आदेश
वित्त विभाग द्वारा कुछ मदों को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा है। इसमें केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र प्रवर्तित योजना, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना एवं अतिरिक्त एवं विशेष केंद्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खरीदे जाने वाले सामान पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसी तरह निर्माण विभागों द्वारा शुरू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आकलन करके एक माह का सामान खरीद सकेंगे।

शराब, जेलों व अस्पतालों को राहत
जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना अंतर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाइयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय पर प्रतिबंध लागू नहीं हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अनाज की खरीदी, उनका परिवहन, आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा, पेट्रोल, डीजल एवं वाहन मरम्मत से संबंधित खरीदी को भी राहत है। स्टेशनरी सामान की खरीदी के पांच हजार रुपये तथा पांच हजार रुपये तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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