प्रधानमंत्री और विधानसभा में दी गलत जानकारी, DEO के खिलाफ FIR दर्ज कराने की हुई मांग

राजनांदगांव। शिक्षा विभाग के द्वारा सत्र 2019-20 और 2020-21 में दो करोड़ चौतीस लाख रूपये का बर्तन खरीदी किया गया था। जिस फर्म से बर्तन खरीदी की गई थी उसने निर्धारित मानकों के अनुरूप बर्तन सप्लाई नहीं गई थी, जो बर्तन सप्लाई की गई थी वह गुणवत्ताहीन और कम वजन और कम संख्या की थी, जिसे वापस कर निर्धारित मानकों के अनुरूप बर्तन सप्लाई किया जाना था, जिसके लिए संबंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल के द्वारा प्रधानमंत्री से शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग किया गया था, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने छग के मुख्य सचिव को मामले की जांच कर कार्यवाही करने के संबंध में दो बार आदेश दिया गया था।
संयुक्त कलेक्टर राजनांदगांव के द्वारा इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से तत्थात्मक प्रतिवेदन की मांग किया गया था, और 31 जनवरी 2022 को तत्कालिक जिला शिक्षा अधिकारी हेतराम सोम ने संयुक्त कलेक्टर को तत्थात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। तत्कालिक डीईओ हेतराम सोम ने अपने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 31 जनवरी 2022 में संयुक्त कलेक्टर को यह जानकारी दिया गया है कि मेसर्स क्रिस्टल इंडिया, महासंमुद द्वारा सभी 9 विकासखंडों में आदेशित सामग्री माह मार्च 2020 को राईटस लिमिटेड मुंबई के द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदाय की गई थीए जबकि जिला शिक्षा अधिकारी ने स्वयं दिनांक 25 फरवरी 2021 को मेसर्स क्रिस्टल इंडिया, महासंमुद को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर यह पूछा गया था कि उनके द्वारा राईटस लिमिटेड मुंबई द्वारा जारी गुणवत्ता प्रमाण पत्र के आधार पर सामग्री प्रदाय क्यों नहीं की गई और संबंधित फर्म को 15 मार्च 2021 तक उत्तर भेजने को निर्देशित किया गया था, अन्यथा उनका नाम काली सूची में डालने की कार्यवाही करने की बात कही गई थी।
इतना ही नहीं श्री सोम ने दिनांक 25 फरवरी 2021 को राईटस लिमिटेड मुबंई को भी कारण बताओं नोटिस जारी कर दिनांक 15 मार्च 2021 तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, अन्यथा उक्त एजेंसी को भी काली सूची में डालने की कार्यवाही करने की बात कही गई थी।
श्री सोम ने संयुक्त कलेक्टर को यह भी जानकारी दिया है कि मेसर्स क्रिस्टल इंडिया, महासंमुद को 10 प्रतिशत की राशि काट कर दिनांक 23 फरवरी 2021 को काटी गई राशि चालान के माध्यम से शासन के मद में जमा किया गया है जब डीईओ ने संबंधित फर्म को दिनांक 15 मार्च 2021 तक कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया था जो फिर निर्धारित तिथि के पूर्व यानि दिनांक 23 फरवरी 2021 को संबंधित फर्म को राशि काट कर भुगतान कैसे कर दिया गया?
श्री सोम ने संयुक्त कलेक्टर को यह भी जानकारी दिया गया है कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के माध्यम से संस्थाओं से प्राप्त जानकारी अनुसार किचन डिवाईस सामग्री गुणवत्तायुक्त एवं उपयोगी है, जबकि डीईओ ने स्वयं छग विधानसभा के शीतकालिन सत्र 2021 दिनांक 03.12.2021 को यह लिखित जानकारी दिया गया है कि विकासखंड राजनांदगांव में प्रदाय सामग्री के वजन में कमी तथा सामग्री की संख्या में कमी के कारण राशि में कटौती की गई।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने डिप्टी कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर यह बताया कि तत्कालिक जिला शिक्षा अधिकारी हेतराम सोम ने प्रधानमंत्री कार्यालय, विधानसभा और संयुक्त कलेक्टर को मिथ्या और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत कर गुमराह किया गया है। शासन को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाया गया और संयुक्त कलेक्टर द्वारा इस तत्थात्मक प्रतिवेदन को अपने उच्च अधिकारी को भेजा गया और यह मिथ्या व भ्रामक जानकारी प्रधानमंत्री पीजीपोर्टल में भी अपलोड कर दिया गया, जो कि गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, इसलिए अब श्री सोम के विरूद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराया जाना चाहिए।

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