पुलिस को मिली बड़ी सफलता: महामाया चौक ATM में फ्रॉड करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह गिरफ्तार

ए0टी0एम0 के बाहर रेकी कर घटना को देते है अंजाम

राजनांदगांव। कुछ दिन पूर्व महामाया चौक ए0टी0एम0 में हुये ठगी के मामले को सुलझाने में राजनांदगांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता मिली है। दरअसल प्रार्थी शिव दयाल रंघाटी पिता स्व0 श्री आनंद राम निवासी सृष्टि कॉलोनी थाना बसंतपुर में शिकायत किया किबीते दिनों 3 फरवरी को प्रातः 09ः00 बजे यह सृष्टि कॉलोनी स्थित ए0टी0एम0 में पैसा निकालने के लिए गया हुुआ था और ए0टी0एम से पैसा निकालने के लिए के दो बार प्रयास किया किन्तु पैसा नही निकला उसी दौरान इसके पीछे खडा व्यक्ति इसका ए0टी0एम0 का पिन नंबर देख लिया तथा उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसे सलाह दिया कि इस ए0टी0एम0 में पैसा नही है आगे के ए0टी0एम0 से निकल जायेगा तब प्रार्थी महामाया चौक स्थिति ए0टी0एम0 में पैसा निकलने के लिए गया तो उसके पहले वह अज्ञात व्यक्ति उस ए0टी0एम0 में पहले से पहुॅच चुका था। प्रार्थी द्वारा पैसा आहरण के लिए अपना ए0टी0एम0 कार्ड ए0टी0एम0 में डाला तो उसका ए0टी0एम0 कार्ड मशीन में फंस गया तथा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्रार्थी को ए0टी0एम0 मैनेजमेंट का मोबाईल नंबर दिया जिससे प्रार्थी द्वारा बात करने पर 11ः00 बजे आने की सलाह दिये जाने पर प्रार्थी चला गया। प्रार्थी जब बैंक गया तो प्रार्थी को पता चला कि इनके खाते का पैसा उस  अज्ञात व्यक्ति द्वारा योजनाबद्व तरीके से ए0टी0एम0 के माध्यम से 39,500/रूपये की धोखाधडी कर लिया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर नेतृत्व पर घटना स्थल महामाया चौक ए0टी0एम0 के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर प्रार्थी के आगे पीछे संदिग्ध स्थिति में चार व्यक्ति आते जाते दिखाई दिये। घटना स्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज का लगातार मिलान, शहर में लगे कैमरो से करने पर पता चला कि आरोपीगण महाराष्ट्र नंबर की हुण्डई कार में दुर्ग रायपुर की ओर जा रहा है, पुलिस टीम आरोपियों का लगातार पीछा कर बिलासपुर पुलिस की मदद से घेराबंदी करके पकडा गया। आरोपीगण शिव शंकर प्रसाद पिता रामू प्रसाद उम्र 26 साल सा0 ग्राम व पो0 झुरझुरी थाना  बरकट्ठा जिला हजारीबाग झारखण्ड, विकास कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद उम्र 28 साल निवासी ग्राम व पो0 झुरझुरी थाना   बरकट्ठा जिला हजारी बाग,झारखण्ड, सचिन शर्मा पिता स्व0 टूकलाल शर्मा उम्र 21 साल ग्राम व पो0 झुरझुरी थाना बरकट्ठा जिला हजारी बाग झारखण्ड व उपेन्द्र सिंह पिता स्व0 रामप्रवेश सिंह उम्र 47 साल सा0 ग्राम माथपार पो0 काजीपुर थाना  सिकंदरपुर जिला बलिया (उ0प्र0 ) हाल महाराणा चौक रूम नं0 36 गोडदरा नहर थाना लिम्बाई जिला सूरज (गुजरात) को हिरासत में लेकर राजनांदगांव लाया गया। आरोपियों के विरूद्व थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 57/25 धारा 318, 3(5) भारतीय न्याय संहिता दर्ज होने से  न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपीगण पहले से ए0टी0एम0 के आसपास रहकर बुजुर्ग व निशक्त व्यक्ति की रेेंकी करते है व जैसे ही कोई बुजुर्ग व्यक्ति इनको ए0टी0एम0 आते दिखाई देता है तो इस टीम का एक सदस्य ए0टी0एम0 कार्ड अंदर डालने वाले स्थान पर सावधानी पूर्वक फेवीक्विक डाल देते है, तथा दूसरा सदस्य ए0टी0एम0 संचालित करने वाले व्यक्ति के पीछे खडे होकर पिन नंबर नोट कर लेता है। पैसा निकलने के प्रोसेस होने के बाद ए0टी0एम0 कार्ड मशीन में ही फंस जाता है, फिर इस टीम का तीसरा व्यक्ति पीछे से आकर मदद करने के बहाने से ए0टी0एम0 का टोल फ्री नंबर है बोलकर अपने चौथे साथी का नंबर देकर कॉल करने बताते है। आरोपीगणो का चौथा साथी फोन रिसिव ए0टी0एम0 का ब्रांच पूछकर उस ब्रांच के बैंक में 02 घंटे बाद आने को बोलता है। प्रार्थी ए0टी0एम0 संचालक के बाहर निकलने के बाद सावधानी पूर्वक अपने शातिर तरीके से फंसे हुए ए0टी0एम0 को बाहर निकाल कर उस खाते में बचे हुए पैसे को जल्द से जल्द निकाल कर घटना को अंजाम देते है।
आरोपीगण-
01. शिव शंकर प्रसाद पिता रामू प्रसाद उम्र 26 साल सा0 ग्राम व पो0 झुरझुरी थाना  बरकट्ठा जिला हजारीबाग (झारखण्ड)
 02. विकास कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद उम्र 28 साल निवासी ग्राम व पो0 झुरझुरी थाना   बरकट्ठा जिला हजारी बाग (झारखण्ड
03.सचिन शर्मा पिता स्व0 टूकलाल शर्मा उम्र 21 साल ग्राम व पो0 झुरझुरी थाना
  बरकट्ठा जिला हजारी बाग (झारखण्ड)
04.उपेन्द्र सिंह पिता स्व0 रामप्रवेश सिंह उम्र 47 साल सा0 ग्राम माथपार पो0 काजीपुर
  थाना  सिकंदरपुर जिला बलिया (उ0प्र0 ) हाल महाराणा चौक रूम नं0 36 गोडदरा नहर थाना लिम्बाई जिला सूरज (गुजरात)
मामले के मुख्य आरोपी शिव शंकर प्रसाद के खिलाफ पूर्व में भी झारखण्ड थाना बरकट्ठा जिला हजारीबाग  में अपराध क्रमांक 139/2019 धारा 420,406,323,504,506 व थाना चौउपरन जिला हजारीबाग में अपराध क्रमांक 233/21 धारा 395, 412 भादवि0  एवं थाना मोहन नगर जिला दुर्ग (छ0ग0) में अपराध क्रमांक 44/25 धारा 318 , 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्व है।  आरोपीगण से जप्त समाग्री – जप्त संपत्ति- नगदी 49,000/रूपये एवं 06 नग ए0टी0एम0 एवं फेविक्विक एवं   06 नग मोबाईल  एवं घटना मे प्रयुक्त हुण्डई कार अनुमानित कीमती 06 लाख रूपये  ।

error: Content is protected !!