Mahila Samriddhi Yojana- महिला समृद्धि योजना को दिल्ली की भाजपा सरकार ने शनिवार को अपनी कैबिनेट बैठक में स्वीकृति प्रदान की. इस योजना के अंतर्गत सरकार ने कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की हैं. जिन्हें पूरा करने वाली महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा. योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी. भाजपा ने इस योजना के माध्यम से केवल गरीब महिलाओं को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है.इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं. महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है.
1. आधार से भी ज्यादा जरूरी BPL कार्ड
महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है, जो यह दर्शाता है कि आप गरीबी रेखा से नीचे के जीवन स्तर पर हैं.
2. उम्र की सीमा 21 से 59 साल
महिला समृद्धि योजना का लाभ 21 से 59 वर्ष की महिलाओं को प्राप्त होगा. 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर महिलाएं इस योजना से बाहर हो जाएंगी. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है.
3. दिल्ली की निवासी होना आवश्यक
इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को प्राप्त होगा जो दिल्ली में कम से कम 5 वर्षों से निवास कर रही हैं. इसका अर्थ है कि यदि आप 5 वर्षों से दिल्ली की मतदाता हैं और आपके आधार कार्ड तथा वोटर कार्ड पर दिल्ली का पता अंकित है, तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगी.
रजिस्ट्रेशन कराना होगा-
महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत सरकार जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ करेगी. आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सरकारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन के पश्चात जिन आवेदनों को मंजूरी मिलेगी, उन्हें हर महीने 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी.
किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ
1. महिला समृद्धि योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, चाहे वह केंद्र, राज्य या निगम में हो. यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा.
2. यदि कोई महिला पेंशन प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगी.
3. उन महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके परिवार में कोई आयकरदाता है.

