DMF Scam : निलंबित IAS रानू साहू को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज निधि (DMF) घोटाला मामले में आरोपी रानू साहू को राहत नहीं मिला है. ACB-EOW की विशेष कोर्ट ने आज रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

निलंबित आईएएस रानू साहू ने ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में डीएमएफ घोटाला में मंगलवार को जमानत अर्जी लगाई थी. बता दें कि DMF घोटाले में ACB और EOW द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपये के हेरफेर का आरोप है.

DMF Scam : रोशन चंद्राकर की भी जमानत याचिका खारिज

रानू साहू के अलावा कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में आरोपी रोशन चंद्राकर ने भी जमानत याचिका दाखिल किया था. कोर्ट ने आज रोशन चंद्राकर की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की. इस सुनवाई में भी कोर्ट ने आरोपी को राहत नहीं दी.

जानिए क्या है DMF Scam

प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, ईडी की रिपोर्ट के आधार पर EOW ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है. केस में यह तथ्य सामने आया है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड कोरबा के फंड से अलग-अलग टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है. टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया. जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि टेंडर की राशि का 40% सरकारी अफसर को कमीशन के रूप में दिया गया है. प्राइवेट कंपनियों के टेंडर पर 15 से 20% अलग-अलग कमीशन सरकारी अधिकारियों ने ली है. ED ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया था कि IAS अफसर रानू साहू और कुछ अन्य अधिकारियों ने अपने-अपने पद का गलत इस्तेमाल किया.

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