RBI Bank Account Rules: अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे खुद ही बचत या सावधि जमा खाता खोलकर उसका संचालन कर सकेंगे. आरबीआई ने बैंकों को ऐसा करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार इसके लिए शर्तें तय कर सकते हैं.
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे 1 जुलाई 2025 तक इन नए नियमों के अनुसार अपनी नीति तैयार करें या मौजूदा नियमों में बदलाव करें. अभी तक किसी भी उम्र के बच्चे अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावकों के जरिए बचत या सावधि जमा खाता खोल सकते थे, लेकिन उनका संचालन माता-पिता ही करते थे.
बैंक तय कर सकेंगे निकासी की सीमा (RBI Bank Account Rules)
10 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे खुद ही अपना खाता संचालित कर सकेंगे. लेकिन बैंक अपने नियमों के अनुसार कुछ सीमाएं तय करेंगे, जैसे कि कितना पैसा जमा या निकाला जा सकता है, एक बार में कितना पैसा निकाला जा सकता है.
बैंक बच्चों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड और चेकबुक जैसी सुविधाएं दे सकते हैं. लेकिन यह उनके जोखिम पर निर्भर करेगा.
18 साल का होने पर नए हस्ताक्षर लेने होंगे (RBI Bank Account Rules)
जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो बैंक को उससे नए हस्ताक्षर लेने होंगे. अगर खाता माता-पिता चला रहे थे, तो बैलेंस की पुष्टि की जाएगी. इसके अलावा खाताधारक को नए नियमों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.
अभी क्या हैं नियम? (RBI Bank Account Rules)
बैंक खाता या टर्म डिपॉजिट खाता माता-पिता के नियंत्रण में होता है, और बच्चे का नाम सह-खाताधारक के रूप में जोड़ा जाता है.
जब बच्चा 18 साल या उससे अधिक उम्र का हो जाता है, तो बैंक खाता या टर्म डिपॉजिट खाता पूरी तरह से बच्चे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है.
कुछ बैंक अभी भी एसबीआई पहला कदम खाता या एचडीएफसी किड्स एडवांटेज खाता जैसी विशेष बैंक खाता योजनाएं खोलने की सुविधा देते हैं.
इनमें 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे बैंक खाता खोलकर खुद उसका संचालन कर सकते हैं.
1 मई से एटीएम से पैसे निकालना महंगा होगा (RBI Bank Account Rules)
इससे पहले आरबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में भी बदलाव किया था. 1 मई से ATM से पैसे निकालने पर आपको ज़्यादा शुल्क देना होगा.
1 मई से ग्राहकों को फ्री लिमिट खत्म होने के बाद ATM से हर वित्तीय लेनदेन पर 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. इस शुल्क वृद्धि के कारण ATM से नकदी निकालने पर हर लेनदेन पर 19 रुपये का शुल्क देना होगा, जो पहले 17 रुपये था.