प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन के मामले की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा, अगर पिता की मौत के बाद बेटी को नौकरी दे दी गई है तो पेंशन का लाभ तलाकशुदा मां और उसकी छोटी बहन को दिया जाना चाहिए.
बता दें कि याचिकाकर्ता स्वाति ने कोर्ट में याचिका लगाकर कहा कि उसके माता-पिता का 2001 में तलाक हो गया था. तलाक के 10 साल बाद 2011 में पिता की मौत हो गई. जिसके बाद उनके साथ रह रही बड़ी बहन को पेंशन मिलने लगी थी. इसके बाद पिता की जगह बड़ी बहन चारु को नौकरी मिल गई. ऐसे में पारिवारिक पेंशन उन्हें मिलना चाहिए.
ऐसे में कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और यचिकाकर्ता के हित में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता का दावा सही पाया जाए तो उसे 2 महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन जारी किया जाए. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजित कुमार ने की है.