नाबालिक के बलात्कारी को 20 साल कैद की सजा

फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) का फैसला

राजनांदगांव। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आज फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट राजनांदगांव के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष शर्मा द्वारा अभियुक्त किशन लाल उर्फ चम्पा यादव, उम्र 23 वर्ष को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (3) के तहत् 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगताये जाने का दण्डादेश पारित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक परवेज़ अख्तर ने बताया कि माह अगस्त 2018 में थाना घुमका क्षेत्रान्तर्गत निवासी अभियुक्त किशन लाल उर्फ चम्पा यादव द्वारा 15 वर्षीय बालिका को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर बाहर ले गया और उसे अपने साथ रखकर उसका शारीरिक शोषण किया जिससे बालिका गर्भवती हो गई और एक शिशु को जन्म दिया।
बालिका के पिता की रिपोर्ट पर थाना घुमका द्वारा मामला विवेचना में लिया गया तथा विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान विचारण हेतु प्रस्तुत किया। बालिका के शिशु के पितृत्व निर्धारण के लिए अभियुक्त पीड़िता तथा शिशु का डीएनए टेस्ट कराये जाने पर बालिका के शिशु का पिता अभियुक्त किशन को होना पाया गया। इस प्रकार अभियोजन द्वारा मामले को प्रमाणित किया गया और न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराते हुए दण्डित किया गया।

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