जगदलपुर। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अपने ग्राहक की जमीन के दस्तावेज समय पर नहीं लौटाना महंगा पड़ गया है। जिला उपभोक्ता आयोग, जगदलपुर ने बैंक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना हर दिन 5,000 रुपये की दर से लगाया गया है, क्योंकि बैंक ने ऋण भुगतान के 30 दिन के भीतर दस्तावेज लौटाने में देरी की।
क्या है मामला?
जगदलपुर निवासी सरोज देवी और अखिलेश कुमार चौहान ने SBI की कलेक्ट्रेट शाखा से आवास ऋण लिया था। ऋण पूर्ण रूप से चुका देने के बावजूद, बैंक ने तय समय यानी 30 दिनों में उनके जमीन से जुड़े दस्तावेज उन्हें नहीं सौंपे। इसके विरोध में दोनों ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की। आयोग में मामला लंबित रहने के दौरान 50वें दिन दस्तावेज लौटाए गए। आयोग ने इसे बैंकिंग नियमों और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना।
अदालत का फैसला
जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, RBI एक्ट 1934, और RBI गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा दस्तावेज समय पर न लौटाक बैंक ने उपभोक्ताओं के साथ सेवा में कमी और व्यवसायिक कदाचार किया
बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि वह 30 दिनों की समयसीमा के बाद हुई देरी के हर दिन पर 5,000 रुपये की दर से जुर्माना अदा करे, जो कुल 2.5 लाख रुपये बैठा।