हेल्थकेयर में बड़ा फैसला! 33 जरूरी दवाओं पर खत्म हुआ GST, देखें लिस्ट…

GST Removed From Life-Saving Drugs: 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक से आम जनता को राहत की खबर आई है. बैठक में लिए गए फैसलों के तहत कई आवश्यक वस्तुओं पर कर की दरें बदली गई हैं. खासतौर पर 33 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला 12% जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है. इस कदम से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लाखों मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है.

जीवन रक्षक दवाओं की कीमत होगी कम (GST Removed From Life-Saving Drugs)

सरकार ने साफ किया है कि जिन दवाओं का इस्तेमाल कैंसर, जेनेटिक बीमारियों और ब्लड डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में होता है, अब उन पर कोई GST नहीं लगेगा. पहले इन पर 12% कर लागू था, जिससे दवाओं की कीमतें काफी बढ़ जाती थीं. गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह खर्च बड़ा बोझ था. अब जीएसटी हटने से इलाज थोड़ा आसान होगा.

कब से लागू होगा नया नियम? (GST Removed From Life-Saving Drugs)

काउंसिल की घोषणा के अनुसार, यह नया प्रावधान 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा. यानी इस तारीख के बाद इन दवाओं की खरीदी पर किसी भी तरह का GST नहीं लिया जाएगा. सरकार का मानना है कि यह कदम हेल्थकेयर सेक्टर में बड़ा बदलाव लाएगा और गंभीर बीमारियों के मरीजों को इलाज के लिए दवा खरीदना अपेक्षाकृत आसान बनाएगा.

ये हैं वे 33 दवाएं जिनसे हटेगा GST (GST Removed From Life-Saving Drugs)

ओनासेम्नोजीन अबेपार्वोवेक, अस्सिमिनिब, मेपोलिज़ुमाब, पेगाइलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, दारातुमुमाब, दारातुमुमाब (सबक्यूटेनियस), टेक्लिस्टमाब, अमिवान्तमाब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमाब, पोलाटुज़ुमाब वेडोटिन, एन्ट्रेक्टिनिब, अटेज़ोलिज़ुमाब, स्पेसोलिमाब, वेलाग्लुसेरेस अल्फा, अगाल्सिडेस अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसुल्फेटेस, अल्ग्लुकोसिडेस अल्फा, लारोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा, टेपोटिनिब, एवेलुमाब, एमिसिज़ुमाब, बेलुमोसुडिल, मिग्लुस्तात, वेलमानेस अल्फा, अलिरोकुमाब, एवोलोकुमाब, सिस्टामीन बिटारट्रेट, सी1-इनहिबिटर (इंजेक्शन), इन्क्लिसिरन.

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