अंतर्राज्यीय शराब तस्करों से 20 पेटी शराब के साथ टाटा सफारी जब्त

शराब तस्करों पर मोहारा पुलिस की लगातार कार्यवाही

राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है कि मुखबीर से सूचना मिली कि रात्रि में एक चार पहिया वाहन टाटा सफारी सीज 07 एवाय 8621 में मप्र से प्लांदुर की रास्ते अवैध शराब का परिवहन किया जाना है। इस सूचना पर तत्काल त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए अति. पुलिस अधीक्षक डोंगरगढ़ जयप्रकाश बढ़ई, पुलिस अनु. अधिकारी डोंगरगढ़ कृष्ण कुमार पटेल, उप पुलिस अधीक्षक नासिर बाठी व निरीक्षक शिव चंद्रा के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी मोहारा निरीक्षक दिनेश कुमार यादव व स्टाफ द्वारा ग्राम प्लांदुर चौक में 13 व 14 मार्च की दरम्यानी रात को चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि तभी डोंगरगढ़ की ओर से एक टाटा सफारी आ रहा था, जिसे पूछताछ करने रोका गया जो गाड़ी नही रोककर और तेज भागने लगा, पुलिस पार्टी भी पीछा करने लगी, थोड़ी दूर में शराब से भरी गाड़ी गड्ढे में जा गिरी फिर वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन में 20 पेटी शराब रखा हुआ था जिस के संबंध में वाहन चालक द्वारिका उर्फ राजू वर्मा पिता पलटन उम्र 31 वर्ष साकिन कोलेन्द्रा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को धारा 91 का नोटिस देकर अवैध शराब रखने और परिवहन करने के संबंध में पूछताछ किया गया तो आरोपी के पास शराब रखने और परिवहन करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना पाया गया जो मौके पर ही समक्ष गवाहनों के अवैध शराब और वाहन को जप्त किया गया। शराब से भरे वाहन में अन्य दो आरोपी धनंजय वर्मा उर्फ सूर्या पिता मोहन उम्र 21 वर्ष, निवासी राहुद चौकी जालबंधा थाना खैरागढ व निलेन्द्र उर्फ साहिल वर्मा पिता बुधारू राम उम्र 28 साल निवासी अमलीडीह थाना छुईखदान भी मिले जिन्हें पूछताछ करने पर बताए कि वे भी राजू के साथ म0प्र0 निर्मित शराब को छत्तीसगढ़ में बेचने के लिए ला रहे थे। 20 पेटी जिसमें प्रत्येक में 50-50 पौवा शराब कुल 1000 पव्वा प्रत्येक में 180 उस, बल्क लीटर 180 लीटर मध्य प्रदेश निर्मित शराब कीमती 120000 रू. व गाड़ी कीमती 300000 रू. कुल जुमला रकम 420000 रू. जप्ती किया गया। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि वे लोग मप्र से शराब लाकर छत्तीसगढ़ में बेचते हैं। लिहाजा तीनो आरोपियांे के विरुद्ध चौकी मोहारा में अपराध क्रमांक 188/22 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम कायम कर आरोपीयो को न्यायिक रिमांड पर लिया जाकर जेल भेजा गया। इसी प्रकार चौकी मोहारा क्षेत्र में शराब बेचने की शिकायत प्राप्त होने पर एवम शराब रेड कार्यवाही के दौरान बहसबाजी करने व लड़ने पर उतारू होने पर आदतन शराब कोचिया नारायण विश्वकर्मा और ढालू विश्वकर्मा निवासी मोहारा को धारा 151 जा. फौ. की कार्यवाही की गई।

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