संपत्ति विवाद में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 4 सप्ताह में बकाया किराया जमा नहीं कराया तो बेदखली

बिलासपुर। रायगढ़ के एक लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति एवं किराया विवाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए किराया नियंत्रण प्राधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया है। जस्टिस रंजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि अगर किरायेदार निर्धारित समय-सीमा के भीतर बकाया किराया जमा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि यह मामला क्रेश गायत्री देवी अग्रवाल और अन्य बनाम निर्मला देवी सिंघानिया और अन्य से संबंधित है। विवाद रायगढ़ जिले के ग्राम बैकुंठपुर, तहसील और जिला रायगढ़ स्थित खसरा नंबर 141/1/1 की भूमि और गोपाल सिंघानिया आ. धनसिंग के लकड़ी टाल, कोतरा रोड से जुड़ा हुआ है।

हाई कोर्ट ने अपीलीय आदेश किया निरस्त, मूल आदेश को रखा बहाल

हाई कोर्ट ने 27 नवंबर 2025 को पारित अपने आदेश में किराया नियंत्रण प्राधिकरण, रायगढ़ द्वारा 25 मार्च 2022 को दिए गए मूल आदेश को बहाल रखा। इससे पहले रायपुर स्थित किराया न्यायाधिकरण ने अपील क्रमांक 31/2022 में 20 दिसंबर 2022 को उक्त आदेश को निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को गलत ठहराते हुए किराया नियंत्रण प्राधिकरण के निर्णय को पुनः प्रभावी कर दिया।

हाई कोर्ट की बेंच ने किरायेदार को आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर संपूर्ण बकाया किराया जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि निर्धारित समय-सीमा में किराया जमा नहीं किया गया, तो किरायेदार का यह अवसर स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा।

बेदखली की कार्रवाई दो माह में पूरी करने के निर्देश

हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किराया जमा न करने की स्थिति में संबंधित प्राधिकरण किरायेदार की बेदखली तथा किराया वसूली से जुड़ी समस्त कानूनी प्रक्रिया दो माह के भीतर पूरी करेगा। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम, 2016 के नियम 7 के तहत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने रखे ये तर्क

गौरतलब है कि इस प्रकरण में याचिकाकर्ता गायत्री देवी की ओर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर के अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी ने प्रभावी पैरवी की। हाई कोर्ट ने उनके तर्कों से सहमत होते हुए यह माना कि लंबे समय तक किराया न देने वाले किरायेदारों को कानून द्वारा अनावश्यक संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

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