अदाणी फर्म के खिलाफ फैसला, जज का ट्रांसफर…

जयपुर. राजस्थान में अदाणी समूह की फर्म के खिलाफ फैसला देने वाले जज का फैसले के दिन ही ट्रांसफर हो गया. जज ने राजस्थान सरकार की कंपनी के पक्ष में फैसला दिया था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जयपुर की कमर्शियल कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने 5 जुलाई को सुनवाई में कहा कि अदाणी समूह की अगुवाई वाली फर्म ने राजस्थान सरकार की एक कंपनी से परिवहन शुल्क के नाम पर 1,400 करोड़ से ज्यादा कमाए और अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश की. जज ने इसके लिए अदाणी समूह की फर्म पर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया और सरकार को उनके बीच सौदों की सीएजी से जाँच कराने को कहा. इसके बाद ट्रांसफर हुआ.

जिस दिन जज ने फैसला दिया, उसी दिन राज्य की बीजेपी सरकार ने जज को पद से हटा दिया और राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें ब्यावर जिले में ट्रांसफर कर दिया. कमर्शियल कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्य सरकार हाईकोर्ट की सहमति से करती है. रिपोर्ट के अनुसार इसके दो हफ्ते बाद 18 जुलाई को हाईकोर्ट ने जज गुप्ता के फैसले पर रोक लगा दी. अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी.

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