तीन ढाबा संचालकों पर आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही…

राजनांदगांव।  क्षेत्र में अपराध के रोकथाम व नियंत्रण तथा काननू व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सोमनी पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वो के खिलाफ सतत अभियान कार्यवाही किया जा रहा है, चलाए जा रहे सतत अभियान के तहत 28 दिसंबर को रात्रि में होटल-ढाबा चेकिंग के दौरान ग्राम देवादा जी0ई0 रोड किनारे स्थित रॉयल रसोई ढाबा, हमारा ढाबा, शेरे पंजाब ढाबा में अवैध रूप से शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते पाए जाने पर अनावेदक मानिक चंद्रदास पिता स्व0 माखन चंद्रदास उम्र 37 साल निवासी सर्वे न0 3/6 बुमकर बस्ती मारूती मंदिर के पास हिंजेवाडी पुणे थाना हिंजेवाडी (महाराष्ट्र) हाल पता रॉयल रसोई देवादा, दीपक यादव पिता अशोक यादव उम्र 33 साल निवासी राजीव नगर वार्ड न0 02 केजु राईस मिल चौक थाना कोतवाली दुर्ग हाल पता हमारा ढाबा देवादा व चरण प्रीत सिंग भामरा पिता कुलदीप सिंग भामरा उम्र 25 साल निवासी आर्य नगर वार्ड न0 13 थाना मोहननगर जिला दुर्ग हाल पता – शेरे पंजाब ढाबा देवादा उपरोक्त तीनों के विरूद्ध धारा 36(सी) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया।

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