नई दिल्ली: Aadhaar-PAN Link: फाइनेंशियल ईयर 2020-21 महज 3 दिन में खत्म होने वाला है. ऐसे में 31 मार्च से पहले पैसों, अकाउंट, आधार-पैन से जुड़े कई ऐसे बड़े काम हैं जिसे हर हाल में निपटा लेना है. सरकार लगातार ग्राहकों को आधार-पैन कार्ड को लिंक कराने की सलाह दे रही है. इससे पहले कई बार सरकार ने इसकी डेडलाइन भी बढ़ाई है. अब Aadhaar-PAN Link की आखिरी तारीख 31 मार्च है, इसलिए अगली राहत का इंतजार किए बिना फटाफट इसे लिंक कर लें. वरना आपको बड़ा अर्थक नुकसान झेलना पड़ सकता है.
वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकेंगे आप
गौरतलब है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139AA के मुताबिक, आधार और पैन रखने वाले हर व्यक्ति को 31 मार्च 2022 से पहले-पहले अपने आधार को पैन से लिंक कराना होगा. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आधार और पैन लिंक करवाने की जरूरत नहीं है.
इन लोगों के लिए जरूरी नहीं PAN-Aadhaar Link
– इनके पास Aadhaar Number या Enrollment ID नहीं है
– असम, J&K और मेघालय के निवासी को इसकी जरूरत नहीं
– Income Tax Act 1961 से अनुसार नॉन रेजिडेंट के लिए अनिवार्य नहीं
– 80 साल के ज्यादा की उम्र से या पिछले साल तक 80 से ज्यादा उम्र के नजगरिकों के लिए जरूरी नहीं
– जो भारत के नागरिक नहीं है उन्हें इसकी जरूरत नहीं
इन दिक्कतों का करना पड़ेगा सामना
अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तब आपको हर हाल में 31 मार्च के पहले इन्हें लिंक करना पड़ेगा. ऐसा नहीं करने पर नागरिकों को वित्तीय लेनदेन के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इससे आपको क्या-क्या परेशानी हो सकती है.
– 50 हजार रुपये से ज्यादा की FD नहीं करा सकेंगे.
– 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश जमा नहीं कर पाएंगे.
– नया Debit-Credit कार्ड नहीं ले पाएंगे.
– Mutual Funds में इन्वेस्ट या उसे रीडीम नहीं कर सकेंगे.
– किसी भी विदेशी करंसी को 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम के से नहीं खरीद सकेंगे.
किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ सकती है जरूरत
इसे लिंक करवाने के लिए आपको आधार-पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) के लिए केवल अपने आधार नंबर और पैन की जरूरत पड़ेगी.