शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

राजनांदगांव। प्रकरण सदर में आज पीड़िता लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि ग्राम चारभाठा खुर्द, थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम निवासी राहुल मालिया द्वारा पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया है कि पीड़िता के रिपोर्ट पर पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 292/22 धारा 363,366,376(2)(ढ) भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवचेना में लिया, मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से दिया गया बाद पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन व अति पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा के दिये दिशा निर्देश एवं सीएसपी गौरव राय व निरीक्षक अलेक्जेंडर किरो थाना प्रभारी कोतवाली राजनांदगांव के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी चिखली शक्ति सिंह के नेतृत्व प्रकरण सदर के आरोपी राहूल मालिया भागने के फिरका में था जिसे घटना की सूचना मिलते ही तत्काल ग्राम बोईरडीह में दबिश देकर पकड़ा गया। प्रकरण सदर के आरोपी राहूल मालिया पिता बचन मालिया उम्र 21 साल निवासी ग्राम चारभाठा खुर्द, थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम हाल पता – ग्राम बोईरडीह पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव द्वारा धारा सदर 363,366, 376(2)(ढ) भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करने साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को दिनांक 11.04.2022 को विधिवत गिरफतार किया गया बाद माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड में लिया गया।
आरोपी- राहुल मालिया पिता बचन मालिया उम्र 21 साल निवासी ग्राम चारभाठा खुर्द, थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम हाल पता- ग्राम बोईरडीह पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव।

 

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