CG High Court ने 2700 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा, सरगुजा, बस्तर में होने वाले 2700 सहायक शिक्षकों की भर्ती से रोक हटा दी है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौरड़िया की डिवीजन बेंच ने कहा है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल मूलभूत अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही डिवीजन बेंच ने स्थानीय को ही अवसर देने की अधिसूचना को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश भर के युवक भर्ती में शामिल हो सकते हैं।

दरअसल, शुशांत शेखर धराई और उमेश श्रीवास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया है कि संविधान की 5वी अनुसूची के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने 17 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए स्थानीय निवासियों को ही मौका दिया गया। यह आदेश पहले दो साल के लिए जारी किया गया था, जिसे बाद में अलग-अलग समय में बढ़ाया गया। इसे अब साल 2023 तक लागू किया गया है। बस्तर व सरगुजा के साथ ही कोरबा जिले के लिए भी यही नियम लागू है।

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