सिद्धू मूसेवाला की हत्या (Sidhu Moosewala) के मामले में गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने की रिक्वेस्ट की तारीखों पर पंजाब पुलिस (Punjab Police) और सीबीआई (CBI) अब आमने-सामने हैं. पंजाब पुलिस का दावा था कि उसने सिद्धू मुसेवाला की हत्या के 10 दिन पहले गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की रिक्वेस्ट सीबीआई को भेजी थी, जबकि सीबीआई का कहना है कि पंजाब पुलिस ने हत्या के एक दिन बाद यह रिक्वेस्ट सीबीआई को भेजी थी.
सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हो रही राजनीतिक बयान बाजियों के बाद जांच एजेंसियां भी आमने सामने आ गई है. पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसे वाला के हत्यारे गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर दावा किया था कि हत्या के 10 दिन पहले यानी 19 मई को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील केंद्रीय जांच ब्यूरो से की गई थी. पंजाब पुलिस के इस दावे को सीबीआई ने सिरे से खारिज कर दिया है.
सीबीआई का दावा
सीबीआई का कहना है कि पंजाब पुलिस द्वारा भेजी गई यह अपील उन्हें सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक दिन बाद यानी 30 मई 2022 को ई-मेल के जरिए मिली थी. सीबीआई का आधिकारिक तौर पर कहना है कि जो ईमेल 30 मई 2022 को मिला उसी ईमेल में 19 मई 2022 की एक चिट्ठी भी अटैच थी. सीबीआई का यह भी कहना है कि 30 मई 2022 को ही पंजाब पुलिस द्वारा भेजी गई हार्ड कॉपी भी सीबीआई को मिली थी.
2 जून को इंटरपोल भेजी रिक्वेस्ट
सीबीआई के मुताबिक पंजाब पुलिस द्वारा भेजी गई इस रेड कॉर्नर जारी करने की रिक्वेस्ट को 2 जून 2022 को इंटरपोल मुख्यालय लियोंस भेज दिया गया था, लेकिन ऐसे में सवाल भी उठता है कि आखिर पंजाब पुलिस ने हत्या के 10 दिन पहले रेड कॉर्नर नोटिस का बयान जारी क्यों किया?
अभी जारी नहीं हुआ नोटिस
सीबीआई ने अपने आधिकारिक बयान में यह भी बताया है कि किसी भी तरह के इंटरपोल नोटिस जारी किए जाने को लेकर वह संबंधित राज्य पुलिस या जांच एजेंसी की रिक्वेस्ट को इंटरपोल मुख्यालय भेज देते हैं और फिर नियम के मुताबिक इंटरपोल मुख्यालय नोटिस जारी करता है. फिलहाल सिद्धू मूसे वाला के हत्यारे गोल्डी बराड़ को लेकर अभी तक कोई रेड कॉर्नर नोटिस इशू नहीं हुआ है.