राजनांदगांव। प्रार्थी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिग लकड़ी घर से बिना बताये कहीं चली गयी हैं। पास-पड़ोस व रिस्तेदारांे में पता करने पर कुछ पता नहीं चला। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर कही ले गया है कि रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबध कर विवेचना में लिया हुआ।
प्रकरण मामले की गम्भीरता को देखते हुए में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ( भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलीस अधीक्षक पुपलेश कुमार एवं पुलिस अनुविभागिय अधिकारी हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में विवेचना थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट के नेतृत्व में मानपुर पुलिस ने 10 जून को सायबर सेल राजनांदगांव के मदद से नाबालिग लकड़ी के मोबाइल का टावर लोकेशन निकालकर आरोपी शिव कुमार उसेंडी पिता प्रेम सिंह उम्र 20 वर्ष ग्राम मरदेल थाना मोहला से नाबालिग लड़की को परिजनों के साथ जाकर बरामद किया। नाबालिग पीड़ित के कथन के अनुसार प्रकरण में धारा 366, 376 (2)(ढ) भादवि, 3,4 पास्को एक्ट धारा अर्जित कर आरोपी को मुखबिर कि सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया व थाना लाकर घटना के सम्बंध में पूछताछ किया जो नाबालिग लकड़ी के साथ दुष्कर्म करना क़बूल किया। जिस पर से विधिवत रूप से गवाहों के समक्ष गिरफ़्तारी कर न्यायालय पेश करने पर जेल भेजा गया।