बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी को फांसी की सजा का फैसला

फांसी कब देनी है हाईकोर्ट से होगी पुष्टि- वकील ने कहा
दैनिक पहुना राजनांदगांव। कोतवाली थाना व चिखली पुलिस चौकी अंतर्गत बच्ची से बलात्कार कर हत्या के मामले को विशेष अदालत ने फांसी की सजा का निर्णय पारित किया है। पीड़ित पक्ष के वकील ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि फांसी की सजा कब होगी यह हाईकोर्ट की पुष्टि के बाद तय होगा। पीड़ित पक्ष के वकील विशेष लोक अभियोजक (पास्को) परवेज अख्तर ने बताया कि आरोपी ने साढ़े तीन साल की बच्ची को चाकलेट देने के बहाने अपने घर ले जाकर रेप किया था और तकिये से नाक, मुंह व गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मामले में गांव वालों ने गवाही दी थी। डीएनए टेस्ट में तकिये में लगी बच्ची की लार से समानता पाई गई है। फोरेंसिक एक्सपर्ट वैज्ञानिकों को बुलाया गया था। प्रकरण में माननीय न्यायाधीश शैलेष शर्मा ने फांसी की सजा का फैसला सुनाया है।
ज्ञातव्य है कि 20 अगस्त 2020 को यह मामला चिखली पुलिस चौकी में दर्ज हुआ था। आरोपी 24 वर्षीय शेखर कोर्राम के विरूद्ध धारा 363, 302, 201, 376 भादवि और पास्को एक्ट 4,6 पंजीबद्ध कर प्रकरण को जांच पूछताछ में लिया गया था। पुलिस ने आरोपी को महज 3 दिन में ही गिरफ्तार कर लिया था।

 

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