प्रयागराज : वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यह तय करना है कि वाराणसी की अदालत में 31 साल पहले यानि 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं. जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस पूरी हो चुकी है. जबकि पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी थी. लिहाजा आज हिंदू पक्ष की ओर से बहस की जाएगी. मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने 31 साल पहले वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए हैं.
वहीं हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया था. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दलील है कि विवादित स्थल सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने की वाली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से बहस की जाएगी. पक्षकारों की बहस खत्म होने के बाद यूपी सरकार को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही कोर्ट में ASI से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बहस होनी है. क्योंकि हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक एएसआई के सर्वे पर रोक बढ़ा दी थी.
वहीं, वाराणसी में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट यह फैसला सुनाएगी कि मुकदमा चलने योग्य भी है या नहीं. इस फैसले को देखते हुए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कोर्ट परिसर में करीब 250 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. जबकि वाराणसी में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं. पीस कमेटियों के साथ कई स्तर की बातचीत की गई है. पुलिस अलर्ट पर है.