छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के होटलों और मोटलों में अब शराब परोसी जा सकेगी. विगत माह केबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के बाद अब मण्डल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. आबकारी विभाग ने भी नियम तैयार करके अधिसूचना जारी कर दी है.
सूत्रों के मुताबिक होटलों और मोटलों को एफ एल तीन श्रेणी के बार लाइसेंस जारी किए जाएंगे तथा दोपहर 12 से रात 12 बजे तक शराब पी सकेंगे. नऐ नियमों के मुताबिक बार का लाइसेंस लेने वालों के लिए यह अनिवार्य होगा कि शराब की खरीदी वे उसी जिले की किसी फुटकर दुकान से करें. यह दुकान कलेक्टर तय करेंगे. इन हौटलों मोटलों में शराब 20 प्रतिशत अधिक बिक्री दर पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा होटलों और मोटलों में एक समय में 240 से अधिक शराब की बोतल और 480 से अधिक बीयर का स्टाक नही रखा जा सकेगा. आबकारी आयुक्त चाहें तो यह सीमा बढ़ा सकते हैं. साल में 10 दिन जैसे गणतंत्र दिवस महात्मा गांधी की जयंती तथा पर्व त्यौहार इत्यादि दिनों में यह बंद रहेगी.
आबकारी विभाग साल का एक लाख रूपये की दर से पर्यटन बार लाइसेंस के लिए शुल्क लेगा. इसके अलावा 25 प्रतिशत राशि नकद किसी राष्ट्रीय बैंक में जमा करनी होगी. यह राशि शर्तों का पालन के लिए होगी. यदि नियमों का उल्लंघन या बकाया ना हुआ तो यह राशि वापस कर दी जाएगी.