नई दिल्ली। केंद्र ने अधिसूचित किया है कि सभी रजिस्टर्ड एमएसएमई उद्यमों को अब एक साल के बजाय तीन वर्षो के लिए सभी गैर-कर लाभ प्राप्त करने की अनुमति होगी। यह नोटिफिकेशन एमएसएमई मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। गैर-कर लाभों में सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे सार्वजनिक खरीद नीति और अन्य के बीच विलंबित भुगतान शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एमएसएमई हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।
सरकार ने हाल ही में एमएसएमई को विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकृत किया था। इन्हें सेवा क्षेत्र के संबंध में विनिर्माण और उपकरणों में निवेश के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर माइक्रो, स्मॉल और मध्यम उद्यमों में वर्गीकृत किया गया था।