राजनांदगांव(दैनिक पहुना)। जिला पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने प्रेस वार्ता में झाड़फूंक से इलाज के नाम पर धोखाधड़ी व ठगी करने के मामले की सविस्तार जानकारी दी है। प्रकरण सदर में प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराए कि इनकी पत्नी को पिछले कुछ समय से पैर में तकलीफ था जिसका कई जगह ईलाज कराने के बाद भी कोई आराम नही मिला जो कि प्रार्थी के जान पहचान वाले द्वारा बताया गया कि राजनांदगांव का रहने वाला ज्ञानु सिंग आयुर्वेदिक दवाई देता है, एक बार उसके पास जाकर देख लो और भी लोग ज्ञानु से दवाई लिए थे जो ठीक हो गए है, बताने पर एक बार आयुर्वेदिक ईलाज करवाकर देख लेता हॅू, ज्ञानु को मेरे घर भेजना कहकर बोलने पर 5 नवंबर को ज्ञानु सिंह प्रार्थी के घर आया और प्रार्थी को ईलाज के लिए बस्तर से एक बहूत बडे वैद्यराज को लाऊंगा कहने पर प्रार्थी द्वारा 6 नवंबर को 5000/- रूपये फोन पे के माध्यम् से ज्ञानुसिंग के बताये मोबाईल नंबर में ट्रांस्फर किया, एवं 9 नवंबर को 20,000/- रू0 फोन पे के माध्यम् से उक्त बताए मोबाईल नंबर पर ट्रांस्फर किया, फिर 13 नवंबर को ज्ञानु सिंग को नगद 1000/- रू0 दिया, 14 नवंबर को अपनी पत्नी एवं पहचान वाले के साथ तिलई पहूचकर ज्ञानु सिंग से मिला जो कि ज्ञानु सिंह अपनी मोटर सायकल से आगे चलते हुए हमें ग्राम बोईरडीह के एक मकान में ले गया, मकान के अंदर एक बैगा (बैद्यराज) के पास हम सभी बैठे, कुछ ही देर में उस मकान में 06-07 लोग घुस आए उनमें एक महिला भी थी, वे सभी अपने आप को पुलिस वाला होना बताए, तभी अंदर कमरे से एक और महिला निकली जिसे वे सभी पुलिस वाले चांदनी कहकर बुला रहे थे, इसी बीच चांदनी और महिला पुलिस मेरी पत्नी को अंदर कमरे में ले जाकर कपडा उतरवाकर के साडी में रखे नगद 25000/- रू0 को छीन लिए, और एक गोरा मोटा सा पुलिस वाला मुझे अपने पास रखी पिस्तौल दिखाकर धमकाने लगा, मेरे साथ मारपीट करते हुए 5,00,000/- रू0 की मांग करने लगे, पैसे नही है कहने पर, किसी से मांग कर दो कहकर धमकाए, तब अपने साला से फोन पे के माध्यम् से, 1,00,000/- रू0 ट्रांस्फर कर दे दिया, इसके बाद उनमें से तीन लोगों ने मुझे मेरी ही कार में बैठाकर घर के आसपास सडक पर घुमाया और गाडी चला रहे मोटे गोरे से लडके ने मेरी दाहिने हाथ में पहने सोने की अंगूठी को छीन लिया। दिनांक 16.11.2022 को मोबाईल नंबर 9691352644 से मुझे कई बार फोन करके गाली गलौच किये और धमकी देते हुए फिर से एक लाख रू0 की मांग किये, पैसा नही देने पर घर आकर जान से मारने की धमकी दिये, कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अप0क्र0 /2022 धारा 419,420,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो जरिये मोबाईल के सुचना दिया गया। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन पर चौकी चिखली प्रभारी उप निरी शषांक पौराणिक, चौकी चिचोला एवं थाना सोमनी स्टाफ द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर अरोपियो की पता तलाष कर कड़ी मसक्कत कर आरोपीगण – राजेष गोड पिता खन्ना गोड उम्र 19 साल, खन्ना ठाकूर पिता करींगा ठाकूर उम्र 45 साल दोनो निवासी ग्राम टेडेसरा आबादी पारा थाना सोमनी, तारकेष्वर राजपूत उफ्र ऋषि पिता रमेष कुमार राजपूत उम्र 32 साल निवासी ग्राम टेका हरदी पुलिस चौकी तुमडीबोड, सूरज कुमार वर्मा पिता तेजलाल वर्मा उम्र 24 साल निवासी डोंगरगढ, राजूनगर बडे मंदिर के पास थाना डोंगरगढ, संतकुमार पारधी पिता रूमसिंह पारधी उम्र 39 साल निवासी ग्राम बोईरडीह पुलिस चौकी चिखली , चांदनी पारधी पिता स्व0 संतोष पारधी उम्र 19 साल निवासी ग्राम बोईरडीह पुलिस चौकी चिखली , ज्ञानुसिंग पिता पृथ्वीराज गोड उम्र 52 साल निवासी ग्राम बोरी पुलिस चौकी चिखली , विनोद निषाद पिता रात कुमार निषाद उम्र 28 साल निवासी राजीव नगर दुर्ग कुआ चौक हनुमान के पास रतन साहू का घर जिला दुर्ग तथा राजेन्द्र सिंग गोड पिता पाउसिंग ठाकूर उम्र 55 साल निवासी ग्राम बोरी पुलिस चौकी चिखली को हिरासत मे लेकर पुछताछ किया जो घटना घटित करना स्वीकार किये, आरोपीगण से मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त तीन नग मो0सा0, दो नग मोबाईल एवं एक नग एयरगन तथा ठगी किए हुए नगदी रकम मे से 37000/- नगद और एक नग सोने का अंगूठी बरामद किया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र किये जाने प्रयास जारी है।